सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, शादी से पहले फिजिकल रिलेशन समझ से परे

Sandeep Kumar | Feb 16, 2026, 21:42 IST
Share
supreme court
supreme court

सुप्रीम कोर्ट ने एक जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए शादी से पहले शारीरिक संबंध को लेकर सवाल उठाए। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि अगर लड़की गंभीर थी, तो दुबई क्यों गई।

News in Short

  • सुप्रीम कोर्ट ने शादी से पहले शारीरिक संबंध को लेकर सवाल उठाए।
  • युवती ने आरोपी पर शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया।
  • आरोपी पहले से शादीशुदा था और दूसरी शादी करने का आरोप भी था।
  • जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि अगर महिला गंभीर थी, तो दुबई नहीं जाती।
  • कोर्ट ने युवती को मुआवजा देने का निर्देश और समझौते की संभावना तलाशने को कहा।

News in Detail

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रेप के आरोपों से जुड़े मामले में हैरानी जताई। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि शादी से पहले शारीरिक संबंध कैसे बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि लड़का और लड़की शादी से पहले अजनबी होते हैं। जस्टिस नागरत्ना के साथ जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच एक जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में एक व्यक्ति पर शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाने का आरोप है। आरोपी पर पहले से शादीशुदा होने और दूसरी महिला से शादी करने का आरोप भी है।

ईवी की हरी प्लेट बनी मुसीबत, रात के अंधेरे में नहीं दिखते नंबर, उपाय सुझाने केंद्र से मांगी मदद

ये है पूरा मामला

सरकारी वकील के अनुसार, लगभग 30 साल की युवती की 2022 में एक मैट्रिमोनियल साइट पर मुलाकात एक शख्स से हुई थी। आरोप है कि शख्स ने युवती से शादी का वादा करके दिल्ली और दुबई में शारीरिक संबंध बनाए। युवती का दावा है कि शख्स के कहने पर वह दुबई गई थी।

वहां आरोपी ने उसकी सहमति के बिना अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किए और विरोध करने पर वायरल करने की धमकी दी। शिकायतकर्ता को बाद में पता चला कि आरोपी ने 19 जनवरी, 2024 को पंजाब में दूसरी शादी कर ली थी।

इस मामले में निचली अदालत और दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि शादी का वादा शुरू से ही झूठा था, क्योंकि वह पहले से शादीशुदा था। आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

आईटीआई भर्ती में अतिथि प्रशिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार: आखिर क्यों भूल गई सरकार?

मध्य प्रदेश बजट 2026-27 : कर्मचारियों को मिलेगी राहत या फिर नाराजगी बढ़ाएगी सरकार की चुनौती

अगर महिला गंभीर थी, तो दुबई नहीं जाती

जस्टिस नागरत्ना ने सवाल किया कि युवती दुबई क्यों गई। सरकारी वकील ने बताया कि दोनों शादी की योजना बना रहे थे। जस्टिस ने कहा कि अगर महिला गंभीर थी तो दुबई नहीं जाती। उन्होंने कहा कि यह मामला सजा देने वाला नहीं है। संबंध आपसी सहमति से थे। कोर्ट ने आरोपी के वकील से युवती को मुआवजा देने का निर्देश दिया। बेंच ने युवती के वकील को समझौते की संभावना तलाशने को कहा। मामले की सुनवाई बुधवार को स्थगित कर दी गई।

MP में टिकट के लिए BJP की महिला नेत्री से 5 लाख और फिजिकल रिलेशन की डिमांड, FIR

सहमति से संबंध और रेप में फर्क

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस नागरत्ना ने 24 नवंबर 2025 को एक फैसले में कहा था कि सहमति से बना रिश्ता टूटने पर उसे रेप नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि रेप जैसे आरोप तभी लगाए जाएं, जब जबरदस्ती, डर, दबाव या सहमति की कमी हो।

Tags:
  • सुप्रीम कोर्ट
  • रेप
  • फिजिकल रिलेशन
  • शारीरिक संबंध
  • जस्टिस नागरत्ना
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें

By Arun Tiwari

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी

By Sandeep Kumar

मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी

By VINAY VERMA

IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

By Arun Tiwari

पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच

By Jitendra Shrivastava

भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज

By Sanjay Dhiman

UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज