सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, शादी से पहले फिजिकल रिलेशन समझ से परे
Sandeep Kumar | Feb 16, 2026, 21:42 IST
supreme court
सुप्रीम कोर्ट ने एक जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए शादी से पहले शारीरिक संबंध को लेकर सवाल उठाए। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि अगर लड़की गंभीर थी, तो दुबई क्यों गई।
News in Short
- सुप्रीम कोर्ट ने शादी से पहले शारीरिक संबंध को लेकर सवाल उठाए।
- युवती ने आरोपी पर शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया।
- आरोपी पहले से शादीशुदा था और दूसरी शादी करने का आरोप भी था।
- जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि अगर महिला गंभीर थी, तो दुबई नहीं जाती।
- कोर्ट ने युवती को मुआवजा देने का निर्देश और समझौते की संभावना तलाशने को कहा।
News in Detail
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ये है पूरा मामला
वहां आरोपी ने उसकी सहमति के बिना अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किए और विरोध करने पर वायरल करने की धमकी दी। शिकायतकर्ता को बाद में पता चला कि आरोपी ने 19 जनवरी, 2024 को पंजाब में दूसरी शादी कर ली थी।
इस मामले में निचली अदालत और दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि शादी का वादा शुरू से ही झूठा था, क्योंकि वह पहले से शादीशुदा था। आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
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अगर महिला गंभीर थी, तो दुबई नहीं जाती
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