बिलासपुर आंगनबाड़ी में डीजे गिरने से मासूम की मौत, हाईकोर्ट ने दिया मुआवजे का आदेश

Harrison Masih | Aug 27, 2025, 15:47 IST
Share
bilaspur-anganbadi-dj-pipe-accident-3-year-girl-dies the sootr
bilaspur-anganbadi-dj-pipe-accident-3-year-girl-dies the sootr

बिलासपुर जिले के एक आंगनबाड़ी स्कूल परिसर में रखे गए डीजे के लोहे के पाइप गिरने से तीन साल की बच्ची की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई और सवाल उठाया कि स्कूल परिसर में डीजे का सामान क्यों रखा गया था।

Bilaspur Anganwadi Girl death: बिलासपुर में एक बेहद दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। आंगनबाड़ी स्कूल परिसर में रखे डीजे के पाइप गिरने से तीन साल की बच्ची की मौत हो गई। इस घटना को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और प्रशासन पर कड़ा रुख अपनाया है।

बिलासपुर आंगनबाड़ी हादसा क्या है?

आंगनबाड़ी परिसर में डीजे का सामान रखा गया था। इसी दौरान लोहे का पाइप अचानक गिर गया और उसकी चपेट में आने से 3 साल की बच्ची की मौत हो गई।हादसे के बाद परिजनों में गहरा आक्रोश है।

ये खबर भी पढ़ें... आंगनबाड़ी में मासूम की मौत मामले पर हाईकोर्ट हुआ सख्त, कहा- किसी को नहीं छोड़ेंगे

कोर्ट की नाराजगी

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस डी. गुरु की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने इस हादसे को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस घटना के लिए किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

बेंच ने सवाल किया – “स्कूल परिसर में डीजे का सामान क्यों रखा गया था? क्या वहां नाच-गाना होता है?”

मुआवजा और कोर्ट का आदेश

कलेक्टर बिलासपुर ने कोर्ट को बताया कि मृतक बच्ची के परिजनों को रेडक्रॉस सोसायटी फंड से 50 हजार रूपए दिए गए हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने असंतोष जताते हुए कहा कि यह राशि बहुत कम है। कोर्ट ने आदेश दिया कि परिजनों को अलग से 2 लाख रूपए मुआवजे के रूप में दिए जाएं।
ये खबर भी पढ़ें... बीजापुर पोर्टा केबिन घोटाला: 24 अधीक्षक पद से हटाए गए, करोड़ों का भ्रष्टाचार उजागर

राज्य सरकार का जवाब

सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से पैरवी कर रहे महाधिवक्ता कार्यालय के विधि अधिकारी ने जानकारी दी डीजे संचालक रोहित देवांगन और उसके सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। राज्य शासन ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कोर्ट के सख्त सवाल

डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार और प्रशासन से कई सवाल किए:

  • इस लापरवाही के लिए जिम्मेदारों की जवाबदेही किस आधार पर तय की जा रही है?
  • स्कूल परिसर में डीजे का सामान क्यों और किस अनुमति से रखा गया था?
  • भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन क्या ठोस कदम उठा रहा है?
ये खबर भी पढ़ें... सरकारी जमीन पर नहीं मिलेगा खेती का हक! छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

आंगनबाड़ी में बच्ची की मौत मामला क्या है?

  1. हादसा कैसे हुआ – बिलासपुर जिले के आंगनबाड़ी परिसर में रखे डीजे का लोहे का पाइप गिर गया, जिसकी चपेट में आकर 3 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई।
  2. कोर्ट की नाराजगी – छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस घटना पर कड़ा रुख दिखाया और पूछा कि स्कूल परिसर में डीजे का सामान क्यों रखा गया था, क्या वहां नाच-गाना होता है?
  3. मुआवजा राशि – कलेक्टर ने कोर्ट को बताया कि परिजनों को रेडक्रॉस सोसायटी फंड से 50 हजार रुपये दिए गए हैं, लेकिन कोर्ट ने इसे कम बताते हुए 2 लाख रुपये अतिरिक्त मुआवजे का आदेश दिया।
  4. दोषियों पर कार्रवाई – डीजे संचालक रोहित देवांगन और उसके सहयोगियों पर पुलिस ने FIR दर्ज की है। कोर्ट ने कहा कि इस लापरवाही के लिए किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
  5. अगली सुनवाई – हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई की तारीख 9 अक्टूबर तय की है।
ये खबर भी पढ़ें... आई लव यू कहना यौन अपराध नहीं... छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज की राज्य सरकार की अपील

अगली सुनवाई

इस मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। तब तक राज्य सरकार को स्पष्ट रूप से जवाब देना होगा कि दोषियों की जिम्मेदारी तय कर उन्हें दंडित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है। यह घटना न केवल प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करती है बल्कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी गंभीर चिंताओं को भी सामने लाती है।

thesootr links

दसूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट केसाथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें

अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉 दूसरे ग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें📢🔃🤝💬👩‍👦👨‍👩‍👧‍👧

Tags:
  • छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
  • बिलासपुर आंगनबाड़ी
  • आंगनबाड़ी में बच्ची की मौत
  • Bilaspur Anganwadi Girl death
  • बिलासपुर आंगनबाड़ी हादसा
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें

By Arun Tiwari

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी

By Sandeep Kumar

मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी

By VINAY VERMA

IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

By Arun Tiwari

पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच

By Jitendra Shrivastava

भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज

By Sanjay Dhiman

UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज