छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का सख्त रुख: छात्राओं से बैड-टच करने वाले शिक्षक की अपील खारिज
Harrison Masih | Aug 27, 2025, 19:31 IST
cg-high-court-teacher-appeal-rejected-mungeli-case the sootr
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मुंगेली जिले के बरेला स्कूल के शिक्षक की अपील को खारिज कर दिया है। शिक्षक पर नाबालिग छात्राओं से बैड-टच और अभद्र टिप्पणी करने का आरोप था।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मुंगेली जिले के बरेला शासकीय स्कूल के शिक्षक की अपील को खारिज करते हुए साफ कहा कि शिक्षक का पद केवल नौकरी नहीं बल्कि विश्वास और जिम्मेदारी का पद है। नाबालिग छात्राओं के साथ यौन, अपमानजनक या शोषणकारी कृत्य सिर्फ व्यवसायिक कदाचार नहीं बल्कि पाक्सो एक्ट के तहत गंभीर अपराध है।
इस टिप्पणी के साथ ही हाईकोर्ट ने छात्राओं से बैड-टच करने वाले शिक्षक कीर्ति कुमार शर्मा को राहत देने से इनकार कर दिया और ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
ये खबर भी पढ़ें... मेडिकल छात्रा से यौन उत्पीड़न का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की डॉ. आशीष सिन्हा की याचिका
आरोपी शिक्षक कीर्ति कुमार शर्मा गणित और अंग्रेजी पढ़ाने के लिए नियुक्त था।बिना अधिकार के वह सातवीं कक्षा में जाकर विज्ञान पढ़ाता था। क्लास के दौरान छात्राओं ने आरोप लगाया कि शिक्षक उनके शरीर को अनुचित तरीके से छूता था और अभद्र टिप्पणियां करता था।
छात्राओं ने बताया कि शिक्षक रीढ़ और छाती जैसे संवेदनशील अंगों को छूता था। इसके अलावा वह स्कूल में गुटखा और गुड़ाखू का सेवन करता था।
ये खबर भी पढ़ें... PTJNMC मेडिकल कॉलेज में छात्रा से यौन उत्पीड़न, विदेश भागने की तैयारी में है आरोपी डॉक्टर
मामला फास्ट-ट्रैक पाक्सो कोर्ट में चला। 2 मार्च 2022 को कोर्ट ने आरोपी शिक्षक को 2 साल 2 महीने 6 दिन की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने माना कि शिक्षक ने अपनी जिम्मेदारी और पद का दुरुपयोग किया।
ये खबर भी पढ़ें... आई लव यू कहना यौन अपराध नहीं... छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज की राज्य सरकार की अपील
आरोपी शिक्षक ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को षड्यंत्र बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी। उसने दावा किया कि उसे झूठे केस में फंसाया गया है। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़ित छात्राओं की गवाही को नकारने का कोई कारण नहीं है। एक अन्य छात्रा ने भी उत्पीड़न की पुष्टि की। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कहा कि यह अपराध गंभीर है और इसमें राहत संभव नहीं है। इसके बाद हाईकोर्ट ने शिक्षक की अपील खारिज कर दी और ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा।
ये खबर भी पढ़ें... बेरोजगार पति को ताना मारना है मानसिक क्रूरता... छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला
हाईकोर्ट के इस फैसले ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। शिक्षक जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति से किसी भी तरह की आपराधिक हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉 दूसरे ग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें📢🔃🤝💬👩👦👨👩👧👧
इस टिप्पणी के साथ ही हाईकोर्ट ने छात्राओं से बैड-टच करने वाले शिक्षक कीर्ति कुमार शर्मा को राहत देने से इनकार कर दिया और ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
ये खबर भी पढ़ें... मेडिकल छात्रा से यौन उत्पीड़न का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की डॉ. आशीष सिन्हा की याचिका
छात्राओं से बैड-टच मामला क्या है?
छात्राओं ने बताया कि शिक्षक रीढ़ और छाती जैसे संवेदनशील अंगों को छूता था। इसके अलावा वह स्कूल में गुटखा और गुड़ाखू का सेवन करता था।
ये खबर भी पढ़ें... PTJNMC मेडिकल कॉलेज में छात्रा से यौन उत्पीड़न, विदेश भागने की तैयारी में है आरोपी डॉक्टर
जांच में कैसे साबित हुए आरोप?
2019 में जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने बीईओ प्रतिभा मंडलोई को जांच सौंपी। बीईओ ने छात्राओं और अन्य शिक्षकों के बयान दर्ज किए। जांच में सभी आरोप सही पाए गए। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने केस दर्ज कर शिक्षक को गिरफ्तार किया और चार्जशीट कोर्ट में पेश की।
ट्रायल कोर्ट का फैसला
ये खबर भी पढ़ें... आई लव यू कहना यौन अपराध नहीं... छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज की राज्य सरकार की अपील
मुंगेली बैड-टच केस का सारांश 5 पॉइंट्स में:
|
हाईकोर्ट में अपील और फैसला
ये खबर भी पढ़ें... बेरोजगार पति को ताना मारना है मानसिक क्रूरता... छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला
हाईकोर्ट के इस फैसले ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। शिक्षक जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति से किसी भी तरह की आपराधिक हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
thesootr links
- मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- छत्तीसगढ़की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- राजस्थान की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- रोचक वेब स्टोरीज देखने के लिए करें क्लिक
- जॉब्सऔरएजुकेशन की खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें
- निशुल्क वैवाहिक विज्ञापनऔरक्लासिफाइड देखने के लिए क्लिक करें
अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉 दूसरे ग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें📢🔃🤝💬👩👦👨👩👧👧
MP कर्मचारी प्रमोशन: 10 साल बाद पदोन्नति, अब 4 साल की छूट पर अटका मामला, राज्य कर्मचारी संघ ने सीएम मोहन यादव से की मांग
By Atul Dwivedi
एमपी भाजपा में 30 सितंबर को तीन दिग्गजों की एकसाथ आमद, 236 दिन बाद मिला प्रदेश संगठन महामंत्री
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश भाजपा में अब लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा? चंद्रशेखर की होगी असली परीक्षा
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत: मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन
By Jitendra Shrivastava
mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें
By Sanjay Dhiman
झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे
By Sanjay Gupta
बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा
By Arun Tiwari