संविदा स्टाफ को भी मातृत्व अवकाश के दौरान वेतन पाने का अधिकार, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का सख्त रुख
Harrison Masih | Aug 02, 2025, 16:38 IST
cg-high-court-warns-govt-maternity-leave-salary-delay the sootr
हाईकोर्ट ने संविदा पर कार्यरत स्टाफ नर्स को मातृत्व अवकाश के वेतन में देरी को लेकर राज्य सरकार पर सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट ने शासन से पूछा है कि पूर्व आदेश के बावजूद वेतन अब तक क्यों नहीं दिया गया।
CG Contract employee maternity leave:छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने संविदा पर कार्यरत महिला स्टाफ नर्स को मातृत्व अवकाश (maternity leave) का वेतन न देने के मामले में राज्य सरकार पर सख्त नाराज़गी जताई है। न्यायमूर्ति रविन्द्र कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने राज्य शासन से तीखे शब्दों में पूछा कि पूर्व में पारित आदेश के बावजूद अब तक वेतन भुगतान क्यों नहीं किया गया है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि सरकार आवश्यक निर्देश प्राप्त कर अगली सुनवाई में अपनी स्थिति स्पष्ट करे। इस मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त 2025 के सप्ताह में होगी।
ये खबर भी पढ़ें... अब बच्चा गोद लेने वाली महिला कर्मचारियों को भी मिलेगा मातृत्व अवकाश
यह मामला कबीरधाम जिला अस्पताल में संविदा पर कार्यरत एक स्टाफ नर्स से जुड़ा है। उन्होंने गर्भावस्था के चलते 16 जनवरी 2024 से 16 जुलाई 2024 तक मातृत्व अवकाश लिया था, जिसे प्रशासन ने विधिवत स्वीकृत भी किया था। 21 जनवरी 2024 को उन्होंने कन्या संतान को जन्म दिया और निर्धारित समय के बाद 14 जुलाई को पुनः ड्यूटी पर लौट आईं। इसके बाद उन्होंने कई बार मातृत्व अवकाश के दौरान वेतन भुगतान के लिए आवेदन दिए, लेकिन शासन की ओर से कोई जवाब नहीं मिला।
ये खबर भी पढ़ें... मातृत्व अवकाश छूट नहीं अधिकार, मां में भेदभाव गलत
इस मामले में याचिकाकर्ता ने पहले रिट याचिका दाखिल कर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 के तहत मातृत्व अवकाश और वेतन भुगतान की मांग की थी। हाईकोर्ट ने 10 मार्च 2025 को स्पष्ट आदेश दिया था कि तीन माह के भीतर शासन वेतन भुगतान पर निर्णय ले। आदेश के बावजूद सरकार की ओर से कोई पहल न होने पर याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका दाखिल की।
ये खबर भी पढ़ें... ग्वालियर में राज्य कर्मचारी बीमा संगठन का क्लर्क रिश्वत लेते गिरफ्तार, मातृत्व अवकाश का पैसा रिलीज करने के बदले मांगे थे रुपए
संविदा कर्मचारी मातृत्व अवकाश
मातृत्व अवकाश पर हाईकोर्ट का फैसला
ये खबर भी पढ़ें... छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पति की संपत्ति पर पत्नी का कोई हक नहीं
कोर्ट ने शासन को निर्देश दिया है कि वह इस विषय में उच्च अधिकारियों से आवश्यक निर्देश प्राप्त कर 17 अगस्त 2025 को होने वाली अगली सुनवाई में स्थिति स्पष्ट करे। यह मामला संविदा कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर एक अहम कानूनी मिसाल बन सकता है।
अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉 दूसरे ग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें📢🔃🤝💬👩👦👨👩👧👧
ये खबर भी पढ़ें... अब बच्चा गोद लेने वाली महिला कर्मचारियों को भी मिलेगा मातृत्व अवकाश
क्या है पूरा मामला?
ये खबर भी पढ़ें... मातृत्व अवकाश छूट नहीं अधिकार, मां में भेदभाव गलत
पहले भी दिया था हाईकोर्ट ने आदेश
हाईकोर्ट ने संविदा कर्मियों के अधिकारों को बताया वैध
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अग्रवाल ने टिप्पणी की कि संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के साथ इस प्रकार का भेदभाव करना उनके वैधानिक अधिकारों की अनदेखी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मातृत्व अवकाश के दौरान वेतन का भुगतान संविदा कर्मचारियों का भी अधिकार है और इसे टालना न्याय और मानवता दोनों के खिलाफ है।
संविदा कर्मचारी मातृत्व अवकाश
|
ये खबर भी पढ़ें... छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पति की संपत्ति पर पत्नी का कोई हक नहीं
अब अगली सुनवाई 17 अगस्त को
FAQ
- संविदा कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश का नियम क्या है?
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 के नियम 38 के तहत संविदा कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है और यह उनके लीव अकाउंट से डेबिट नहीं होगा। - संविदा स्टाफ नर्स को मातृत्व अवकाश के दौरान वेतन मिलता है या नहीं?
हाँ, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अनुसार, संविदा पर कार्यरत स्टाफ नर्स को भी मातृत्व अवकाश के दौरान वेतन पाने का वैधानिक अधिकार है, जिसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 के तहत मान्यता प्राप्त है। - हाईकोर्ट ने संविदा कर्मचारियों के मातृत्व अवकाश वेतन मामले में क्या निर्देश दिया?
हाईकोर्ट ने राज्य शासन से पूछा कि पूर्व आदेश के बावजूद वेतन भुगतान में देरी क्यों हुई, और आदेश दिया कि शासन अगली सुनवाई में स्थिति स्पष्ट करे।
thesootr links
- मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- छत्तीसगढ़की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- राजस्थान की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- रोचक वेब स्टोरीज देखने के लिए करें क्लिक
- जॉब्सऔर एजुकेशन की खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें
- निशुल्क वैवाहिक विज्ञापनऔरक्लासिफाइड देखने के लिए क्लिक करें
अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉 दूसरे ग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें📢🔃🤝💬👩👦👨👩👧👧
MP कर्मचारी प्रमोशन: 10 साल बाद पदोन्नति, अब 4 साल की छूट पर अटका मामला, राज्य कर्मचारी संघ ने सीएम मोहन यादव से की मांग
By Atul Dwivedi
एमपी भाजपा में 30 सितंबर को तीन दिग्गजों की एकसाथ आमद, 236 दिन बाद मिला प्रदेश संगठन महामंत्री
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश भाजपा में अब लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा? चंद्रशेखर की होगी असली परीक्षा
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत: मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन
By Jitendra Shrivastava
mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें
By Sanjay Dhiman
झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे
By Sanjay Gupta
बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा
By Arun Tiwari