मेडिकल पीजी के एमडी,एमएस कोर्स में एडमिशन नियमों में संशोधन, अब 4 फेज में होगी ऑनलाइन होगी काउंसलिंग
Arun Tiwari | Nov 13, 2025, 16:23 IST
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छत्तीसगढ़ के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने चिकित्सा स्नातकोत्तर (MD/MS) पाठ्यक्रम प्रवेश नियम-2025 में महत्वपूर्ण संशोधन लागू किए हैं। जिनसे राज्य में NEET-PG के तहत होने वाली काउंसलिंग प्रक्रिया पारदर्शी हो सकेगी।
Raipur. छत्तीसगढ़ के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने चिकित्सा स्नातकोत्तर (MD/MS) पाठ्यक्रम प्रवेश नियम-2025 में महत्वपूर्ण संशोधन लागू किए हैं। जिनसे राज्य में NEET-PG के तहत होने वाली काउंसलिंग प्रक्रिया पारदर्शी हो सकेगी। इन संशोधनों के अनुसार अब काउंसलिंग प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से चार चरणों—प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण में आयोजित की जाएगी। सीटों के खाली रहने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्दिष्ट प्रवेश की अंतिम तिथि से पूर्व अतिरिक्त चरण भी बढ़ाए जा सकते हैं। सभी चरणों में पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार अब राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को (Institutional domicile) प्राथमिकता दी जाएगी | काउंसलिंग के प्रथम चरण में चयनित अभ्यर्थियों को द्वितीय एवं तृतीय चरण में सीट अपग्रेडेशन का विकल्प मिलेगा। सेवारत अभ्यर्थियों के लिए सेवा अवधि की गणना अब NEET PG परीक्षा तिथि तक की जाएगी, जबकि पूर्व में यह सीमा 31 जनवरी थी। इससे समय सीमा बढ़ने से अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा |
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EWS श्रेणी में अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर शेष सीटें अब अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तित की जाएँगी। इससे EWS की रिक्त रह गई सीटों पर उचित अभ्यर्थी मिल पाएंगे | नियमों के अनुसार, किसी अभ्यर्थी को एक बार किसी कॉलेज या संस्था में किसी विषय की आवंटित हो जाने के बाद उसी कॉलेज में पुनः उसी विषय का आवंटन नहीं दिया जाएगा। जिससे सीटों को अनावश्यक रोका नहीं जा सकेगा | द्वितीय और आगामी चरणों में सीट आवंटन के उपरांत, यदि अभ्यर्थी प्रवेश नहीं लेते हैं तो उनकी जमा पंजीकरण राशि (सिक्योरिटी डिपॉज़िट) नियमों के अनुसार जप्त की जाएगी। जिससे सीटों को अनावश्यक रोका नहीं जा सकेगा |
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