इंदौर हाईकोर्ट ने BRTS रिमूवल के धीमे काम पर जताई हैरानी, कलेक्टर, निगमायुक्त को फिर बुलाया
Sanjay Gupta | Feb 25, 2026, 16:10 IST
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इंदौर हाईकोर्ट ने बीआरटीएस रिमूवल के धीमे काम पर नाराजगी जताई है। कलेक्टर और निगमायुक्त को 11 मार्च को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है।
News in Short
- इंदौर हाईकोर्ट ने बीआरटीएस रिमूवल पर नाराजगी जताई।
- कलेक्टर और निगमायुक्त को 11 मार्च को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश।
- नगर निगम ने 8 एजेंसियों को वर्क आर्डर दिए थे, लेकिन काम धीमा है।
- हाईकोर्ट ने सख्त मॉनीटरिंग का निर्देश दिया।
- एलिवेटेड कॉरिडोर पर भी हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया।
News in Detail
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इस बात पर नाराज हुआ हाईकोर्ट
इस पर हाईकोर्ट जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी ने नाराजगी जताई। जस्टिस ने कहा कि इतना स्टाफ होने के बाद भी निगम अभी तक काम नहीं दिखा पाया है। कॉरिडोर के 17 बस स्टैंड में से केवल 3 हटाने का काम हुआ है।
आठ एजेंसी के बाद भी काम में इतना समय लग रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बागड़िया ने कड़ी आपत्ति लेते हुए कहा कि 15 फरवरी से काम शुरू करने की बात हाईकोर्ट में कही गई थी और वर्क आर्डर 20 फरवरी को कर रहे हैं। निगम इस तरह से काम कर रहा है। इसकी मानीटरिंग जरूरी है।
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मानीटरिंग जरूरी है, अधिकारी उपस्थित हो
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एलिवेटेड कॉरिडोर पर भी हुई बात
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