जीतू जाटव कांड में फरियादी BJP नेता कमलेश कालरा के OBC होने के सबूत नहीं

Sanjay Gupta | Mar 03, 2025, 18:10 IST
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Kamlesh Kalra documented OBC
Kamlesh Kalra documented OBC

इंदौर के वार्ड 65 से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे सुनील यादव याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनीष यादव, करण बैरागी ने कोर्ट में तर्क रखे। उन्होंने कहा कि 6 माह से जांच के आदेश के बाद भी कालरा की जाति प्रमाणपत्र की जांच नहीं हो रही है।

Indore. इंदौर में चर्चित हुए जीतू जाटव कांड के मुख्य पीड़ित और फरियादी पार्षद कमलेश कालरा बड़ी मुश्किल में आ चुके हैं। उनके ओबीसी जाति प्रमाण पत्र को दी गई चुनौती में अब मोटे तौर पर साफ हो गया है कि उनके जाति को लेकर किसी तरह के दस्तावेज कलेक्टोरेट में नहीं है। अब समिति द्वारा इस मामले में फैसला लेने के लिए अंतिम समय लिया गया है, कुल मिलाकर 17 मार्च तक इसमें फैसला आ जाएगा।

हाईकोर्ट की सुनवाई में यह हुआ

कमलेश कालरा की जाति को लेकर दस्तावेज के आधार पर छानबीन कमेटी को फैसला लेकर रिपोर्ट हाईकोर्ट में तीन मार्च को पेश करना थी। लेकिन इस मामले में हुई सुनवाई में समिति की ओर से स्पष्ट कर दिया गया हे कि कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त पत्र के मुताबिक कमलेश कालरा के जाति से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। लेकिन समिति अध्यक्ष अजीत केसरी 28 को सेवानिवृत हो गए हैं इसलिए निर्णय नहीं लिया जा सका। शासन ने इस मामले में फैसले को लेकर अंतिम अवसर मांगा, जिस पर अब 17 मार्च की तारीख लगाई गई है। इस दिन तक समिति को फैसला लेकर हाईकोर्ट में पेश करना है।

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इसके पहले जारी हुए थे जमानती वारंट

वार्ड 65 से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे सुनील यादव याचिकाकर्ता की और से अधिवक्ता मनीष यादव, करण बैरागी ने कोर्ट में तर्क रखे। उन्होंने कहा कि 6 माह से जांच के आदेश के बाद भी कालरा की जाति प्रमाणपत्र की जांच नहीं हो रही है। कालरा पार्षद पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र से पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड से चुनाव लड़े और जीते हैं।

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जांच नहीं होने पर अधिवक्ता मनीष यादव, करण बैरागी ने इसे सीधे न्यायालय की अवमानना बताया था जिस पर कोर्ट ने प्रमुख सचिव अजीत केसरी, कमिश्नर पिछड़ा वर्ग आयोग सौरभ कुमार, सचिव डॉ निलेश देसाई औऱ छानबीन समिति के घनश्याम धनगर, सफलता दुबे समेत बीजेपी पार्षद कमलेश कालरा को अवमानना करने पर 5000 रुपए के जमानती वारंट से तलब किया था। इस पर 17 फरवरी को फिर सभी ने कोर्ट से मोहलत मांगी थी और कहा था कि कलेक्टोरेट से दस्तावेज नहीं मिलने के कारण समिति फैसला नहीं ले पा रही है। इसके बाद सभी को तीन मार्च तक रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया था।
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