इंदौर में मस्जिद के पास कब्जे हटाने की कार्रवाई के खिलाफ याचिका, छुट्टी के दिन स्पेशल बेंच ने दिया स्टे
Sanjay Gupta | Feb 28, 2026, 19:31 IST
indore mosque
इंदौर में एक जमीन पर कब्जा हटाने की कार्रवाई को लेकर मामला उलझ गया है। हाईकोर्ट में रिट अपील दायर हुई। छुट्टी के दिन बेंच बैठी और कार्रवाई पर रोक लगा दी।
News in Short
- इंदौर में सीआरपी लाइन के पास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई।
- वक्फ बोर्ड ने जमीन पर दावा किया, प्रशासन ने कब्जा हटाया।
- 27 फरवरी को हाईकोर्ट ने रिट पिटीशन खारिज की।
- प्रशासन ने कार्रवाई के बाद एक सप्ताह का समय दिया।
- वक्फ बोर्ड ने प्रशासन के खिलाफ अपील की है, केस जारी है।
News in Detail
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रिट पिटीशन खारिज होते ही कार्रवाई
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लेकिन आदेश आने के अगले दिन कार्रवाई
इस पर शासन की ओर से बताया गया कि याचिकाकर्ता की मांग पर एक सप्ताह का समय दे दिया और कार्रवाई रोक दी है। हालांकि इसमें हाईकोर्ट जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस द्वारिकाधीश बंसल ने आदेश दिया कि होली, ईद को देखते हुए एक महीने का समय देते हैं। याचिकाकर्ता इसमें सक्षम अथाॅरिटी के पास अपील कर सकता है।
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