गेस्ट फैकल्टी को 25% आरक्षण, MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अतिथि विद्वानों को मिली बड़ी राहत

Neel Tiwari | Mar 18, 2025, 19:11 IST
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jabalpur court interim relief guest faculty 25 percent quota
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट।

जबलपुर हाईकोर्ट ने सेल्फ फाइनेंस और जन भागीदारी कॉलेजों में कार्यरत अतिथि विद्वानों को बड़ी राहत दी है। इन गेस्ट फैकल्टी को एमपीपीएससी द्वारा निकाली गई प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियों में 25% कोटा का लाभ मिलेगा।

जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद उन अतिथि विद्वानों को बड़ी राहत मिली है जो सेल्फ फाइनेंस या जन भागीदारी के अंतर्गत चल रहे कॉलेजों में गेस्ट फैकल्टी की तरह कार्य कर रहे हैं। एमपीपीएससी के प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की निकाली गई भर्तियों में उन्ही पदों पर काम कर रहे गेस्ट फैकल्टी को मिलने वाले 25 प्रतिशत कोटे का लाभ लेने के मामले में याचिकाकर्ता अतिथि विद्वानों को कोर्ट के इस अंतरिम राहत दी है। हालांकि इसका परिणाम कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन होगा।

अतिथि विद्वानों ने दायर की थी याचिका

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर और खेल अधिकारियों के लिए 2 हजार 117 पदों पर भर्ती निकाली है। जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत 27 फरवरी से हो चुकी है। अभ्यर्थियों के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 26 मार्च 2025 है। इन भर्तियों में उन गेस्ट फैकल्टी को 25% का कोटा दिया गया है जो रिक्त पदों पर ही कार्यरत हैं। इस 25% कोटा का लाभ लेने के लिए सेल्फ फाइनेंस और जन भागीदारी कॉलेजों में काम कर रहे अतिथि विद्वानों ( guest faculty) ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

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25% कोटा के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे याचिकाकर्ता

इस मामले में 33 अतिथि विद्वानों ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सत्य प्रकाश मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि यह सभी अतिथि विद्वान सेल्फ फाइनेंस या जन भागीदारी के अंतर्गत चल रहे कॉलेजों में कार्यरत होकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन सभी अतिथि विद्वानों को अनुभव के आधार पर उसे 25% कोटा का लाभ मिलना चाहिए जो अन्य अतिथि विद्वानों को दिया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं के पक्ष से संतुष्ट होते हुए हाईकोर्ट ने इन अतिथि विद्वानों को अंतरिम राहत दी है।

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राहत पर भर्ती के परिणाम होंगे आदेश के अधीन

जबलपुर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की युगल पीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देते हुए यह आदेश दिया है कि यह सभी अतिथि विद्वान 25% कोटा के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ताओं की जॉइनिंग और इस भर्ती के परिणाम कोर्ट के इस याचिका में दिए गए अंतिम आदेश के अधीन होंगे। तो अब इस मामले में जब तक कोर्ट का आदेश नहीं होगा तब तक MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का रिजल्ट घोषित नहीं करेगी।

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5 मुख्य बिंदुओं से समझें पूरा मामला

✅ जबलपुर हाईकोर्ट ने सेल्फ फाइनेंस और जन भागीदारी कॉलेजों में काम कर रहे गेस्ट फैकल्टी को 25% कोटा देने का आदेश दिया।

✅ 25% कोटा का लाभ उन गेस्ट फैकल्टी को मिलेगा जो रिक्त पदों पर कार्यरत हैं।

✅ 33 अतिथि विद्वानों ने याचिका दायर की थी, जिनमें अनुभव के आधार पर 25% कोटा का लाभ देने की मांग की गई थी।

✅ हाईकोर्ट ने गेस्ट फैकल्टी को 25% कोटे के तहत आवेदन करने की अनुमति दी, लेकिन भर्ती के परिणाम कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन होंगे।

✅ एमपीपीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का रिजल्ट तब तक घोषित नहीं किया जाएगा जब तक कोर्ट का अंतिम आदेश नहीं आता।

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