भोपाल रेप केस : जेल में रोया आरोपी स्कूल संचालक , सस्पेंड एसआई राजपूत को मिली जमानत
Deepesh Kumar Singh | May 15, 2024, 20:28 IST
Miniraj Modi
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के प्राइवेट स्कूल के हॉस्टल में 8 साल की बच्ची से छेड़छाड़ मामले में गिरफ्तार किए गए निलंबित एसआई प्रकाश राजपूत को बुधवार को जमानत पर रिहा कर दिया है। छेड़छाड़ का आरोपी स्कूल संचालक मिनिराज मोदी जेल में है।
भोपाल. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक प्राइवेट स्कूल के हॉस्टल में 8 साल की बच्ची से छेड़छाड़ ( Minor Molestation Case Bhopal ) के मामले में गिरफ्तार किए गए निलंबित एसआई प्रकाश राजपूत को बुधवार को जमानत के बाद रिहा कर दिया गया। वहीं, छेड़छाड़ का आरोपी स्कूल संचालक मिनिराज मोदी जेल में है। वो जेल जाते ही खूब रोने लगा। उसे बंदी वार्ड के खंड बी में रखा गया है। उसे कैदी नंबर 843 दिया गया है।
दोनों आरोपी को मंगलवार 14 मई को जेल भेजा गया था। विशेष न्यायाधीश ( POSCO ) आरएम भगवती की कोर्ट ने मंगलवार को प्रकाश राजपूत की जमानत याचिका मंजूर कर ली थी। इसके बाद बुधवार को प्रकाश की रिहाई हो सकी। पुलिस ने प्रकाश राजपूत को धारा 190 का आरोपी बनाया है, जिसमे एक साल की सजा का प्रावधान है।
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मिनिराज और प्रकाश के खिलाफ 30 अप्रैल को मिसरोद थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। 13 दिन की जांच के बाद सोमवार को दोनों की गिरफ्तारी हुई थी। मंगलवार को दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया था।
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बच्ची के सामने कहे गए गलत शब्द - पीड़िता की मां
पीड़ित बच्ची की मां ने मेडिकल करने वाले डॉक्टर्स पर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस कमिश्नर ऑफिस में की गई लिखित शिकायत में बताया है कि 2 मई को बेटी का जेपी अस्पताल में तीसरी बार मेडिकल कराया गया, तब मुझे एक-दूसरे कमरे में बैठाया गया था। बच्ची का मेडिकल करने वाले डॉक्टरों ने उसे धमकाया। बच्ची के सामने गलत शब्द भी कहे गए।
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क्या था मामला
भोपाल के मिसरोद थाने में 8 साल की बच्ची के साथ एक निजी बोर्डिंग स्कूल के हॉस्टल में दुष्कर्म का मामला सामने आया था। बच्ची को दाल-चावल में कुछ नशीला पदार्थ मिलकर खिलाया गया था, जिसके बाद वो बेहोश हो गई थी। होश आने पर एक व्यक्ति उसके साथ कुछ गलत काम कर रहा था, जबकि एक अन्य व्यक्ति उसके पास में खड़ा था।
मंगलवार को पुलिस ने धारा 376 और पॉस्को ( POSCO ) एक्ट के तहत FIR दर्ज की थी। हॉस्टल वार्डन समेत तीन लोगों को आरोपी बताया गया है। सीएम मोहन यादव ने एसआईटी गठित कर जांच के आदेश दिए हैं। SIT मिसरोद ACP रजनीश कश्यप की अध्यक्षता में काम करेगी। मिसरोद थाना प्रभारी मनीष राज सिंह भदौरिया और SI श्वेता शर्मा इसके सदस्य हैं।
दोनों आरोपी को मंगलवार 14 मई को जेल भेजा गया था। विशेष न्यायाधीश ( POSCO ) आरएम भगवती की कोर्ट ने मंगलवार को प्रकाश राजपूत की जमानत याचिका मंजूर कर ली थी। इसके बाद बुधवार को प्रकाश की रिहाई हो सकी। पुलिस ने प्रकाश राजपूत को धारा 190 का आरोपी बनाया है, जिसमे एक साल की सजा का प्रावधान है।
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जांच के 13 दिन बाद हुई गिरफ्तारी
मिनिराज और प्रकाश के खिलाफ 30 अप्रैल को मिसरोद थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। 13 दिन की जांच के बाद सोमवार को दोनों की गिरफ्तारी हुई थी। मंगलवार को दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया था।
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बच्ची के सामने कहे गए गलत शब्द - पीड़िता की मां
पीड़ित बच्ची की मां ने मेडिकल करने वाले डॉक्टर्स पर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस कमिश्नर ऑफिस में की गई लिखित शिकायत में बताया है कि 2 मई को बेटी का जेपी अस्पताल में तीसरी बार मेडिकल कराया गया, तब मुझे एक-दूसरे कमरे में बैठाया गया था। बच्ची का मेडिकल करने वाले डॉक्टरों ने उसे धमकाया। बच्ची के सामने गलत शब्द भी कहे गए।
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क्या था मामला
भोपाल के मिसरोद थाने में 8 साल की बच्ची के साथ एक निजी बोर्डिंग स्कूल के हॉस्टल में दुष्कर्म का मामला सामने आया था। बच्ची को दाल-चावल में कुछ नशीला पदार्थ मिलकर खिलाया गया था, जिसके बाद वो बेहोश हो गई थी। होश आने पर एक व्यक्ति उसके साथ कुछ गलत काम कर रहा था, जबकि एक अन्य व्यक्ति उसके पास में खड़ा था।
मंगलवार को पुलिस ने धारा 376 और पॉस्को ( POSCO ) एक्ट के तहत FIR दर्ज की थी। हॉस्टल वार्डन समेत तीन लोगों को आरोपी बताया गया है। सीएम मोहन यादव ने एसआईटी गठित कर जांच के आदेश दिए हैं। SIT मिसरोद ACP रजनीश कश्यप की अध्यक्षता में काम करेगी। मिसरोद थाना प्रभारी मनीष राज सिंह भदौरिया और SI श्वेता शर्मा इसके सदस्य हैं।
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