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जहरीली कफ सिरप से बच्चों की मौत पर WHO ने जताई चिंता, भारत सरकार से मांगा जवाब
मध्यप्रदेश में जहरीली कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले ने सबको हिला दिया है। सरकार ने इस सिरप को चार साल तक के बच्चों के लिए दो साल पहले ही प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद यह सिरप बाजार में बिकती रही। इस सिरप के कारण अब तक 25 से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है, जिससे स्वास्थ्य और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर सरकार ने बिहार चुनाव वोटिंग तक टलवा दी सुनवाई, मांगा समय
सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मध्य प्रदेश के 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण केस में सरकार ने फिर सुनवाई के लिए समय मांग लिया। आखिरकार सुनवाई बिहार चुनाव की वोटिंग तक टल गई है। सरकारी अधिवक्ताओं की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख नवंबर के दूसरे सप्ताह में कर दी है, यानी तब तक बिहार चुनाव 2025 की वोटिंग हो चुकी होगी। उल्लेखनीय है कि बिहार में 6 व 11 नवंबर को वोटिंग और 14 नवंबर को रिजल्ट है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
करवाचौथ: इस बार चंद्रमा होगा आपके करीब! जानें एमपी में कितने बजे दिखेगा
BHOPAL. करवाचौथ की रात में चंद्रमा का दर्शन हर वर्ष एक खास अनुभव होता है, लेकिन इस वर्ष यह और भी विशेष होने जा रहा है। मध्यप्रदेश में चंद्रमा का उदय एक अद्भुत यात्रा करेगा, जो 39 मिनट में पूर्व से पश्चिम तक पूरा होगा। इसका मतलब है कि हर क्षेत्र में चंद्रमा का दर्शन अलग-अलग समय पर होगा, लेकिन बिना किसी भेदभाव के सभी लोग इस दृश्य का आनंद ले सकेंगे। इस बात की जानकारी नेशनल अवार्ड प्राप्त विज्ञान प्रसारक सारिका घारू ने दी है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
Ladli Behna Yojana: 1.27 करोड़ लाडली बहना के खाते में आ रहे हैं 1500 रुपए, जानिए तारीख
BHOPAL. लाडली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी ज़रूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकें। अब तक इस योजना में पंजीकरण करने वाली 1.27 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। योजना के तहत महिलाओं को हर महीने वित्तीय सहायता दी जाती है।
सीएम मोहन यादव ने इस योजना के तहत महिलाओं की सहायता राशि में 250 रुपए की वृद्धि की घोषणा की थी, जिससे योजना का लाभ और अधिक व्यापक हो जाएगा। इस वृद्धि से लाड़ली बहना को 1500 रुपए प्रति माह मिलने लगेंगे, जो पहले 1,250 रुपए थे। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
एमपी में ओबीसी आरक्षण विवाद पर कमलनाथ ने बीजेपी सरकार को घेरा, पूछे ये सवाल
BHOPAL. मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन राज्य सरकार बार-बार समय मांगने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सरकार पूरी तरह तैयार है, तो वह सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जा रही? खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
MP Weather Update: मध्यप्रदेश में 12 जिलों से मानसून विदा, रात में ठंड का अहसास, जानें आज का मौसम
MP Weather Report :मध्यप्रदेश में बीते 24 घंटों में ग्वालियर, जबलपुर, शहडोल, सागर और रीवा संभाग के कुछ इलाकों में बारिश हुई, जबकि बाकी जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं हुआ।
इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और चंबल के कुछ इलाकों में सामान्य से 3.2°C से 3.6°C तक कम तापमान रहा। भोपाल, नर्मदापुरम और सागर संभाग में भी तापमान सामान्य से 2.1°C से 2.2°C तक कम रहा। बाकी संभागों में तापमान सामान्य रहा। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
MPPSC-ESB के 13 फीसदी पद अनहोल्ड होने से खुलेगा 10 हजार नियुक्तियों का रास्ता
मध्य प्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण की लड़ाई और भी खिंचती नजर आ रही है। मामले अब हाईकोर्ट से होकर सुप्रीम कोर्ट में उलझ गए हैं। ऐसे में नुकसान उन अभ्यर्थियों का हो रहा है जो तीन सालों से 87-13 की पहेली में फसकर रह गए हैं। न तो उन्हें भर्ती परीक्षा के परिणाम का पता लग पा रहा है और न नियुक्तियां मिल रही हैं। ऐसे में एक लाख से ज्यादा युवा सरकार की टालमटोल और कोर्ट में जारी लंबी सुनवाई से निराशा में डूब रहे हैं। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
पीडब्ल्यूडी के पूर्व चीफ इंजीनियर जीपी मेहरा के 4 ठिकानों पर छापा, अब 3 करोड़ का सोना, चांदी समेत 17 टन शहद बरामद
भोपाल में लोकायुक्त पुलिस ने गुरुवार सुबह लोक निर्माण विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर गोविंद प्रसाद मेहरा के चार ठिकानों पर छापा मारा। इस दौरान मणिपुरम कॉलोनी स्थित आवास से 8.79 लाख नकद, 50 लाख के सोने-चांदी के आभूषण, 56 लाख की फिक्स डिपॉजिट जानकारी और अन्य कीमती दस्तावेज मिले। ओपल रेजेंसी स्थित फ्लैट से 26 लाख नकद, 2.649 किलोग्राम सोना (3.05 करोड़ रुपए) और 5.523 किलो चांदी (5.93 लाख रुपये) बरामद हुई। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
निवेशक से 35.75 करोड़ की धोखाधड़ी, EOW ने MP के करोबारी दिलीप गुप्ता व उसकी कंपनियों पर दर्ज की FIR
मध्यप्रदेश की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने भोपाल के करोबारी दिलीप गुप्ता और उनकी कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। आरोप है कि उन्होंने निवेशकों से फर्जी तरीके से करोड़ों रुपए ठगे। इन आरोपों के तहत, दिलीप गुप्ता और उनकी कंपनियां मेसर्स डीजी मिनरल्स प्रा. लि. तथा मेसर्स श्री मां सीमेंटेक प्रा. लि. ने निवेशकों को 10 रुपए के शेयर को 12 हजार 972 रुपए में बेचकर धोखा दिया। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
यूजीसी ने कसा शिकंजा : डिफाल्टर यूनिवर्सिटीज को 15 दिन में बतानी होगी अपनी हकीकत
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने देशभर की डिफाल्टर यूनिवर्सिटीज पर शिकंजा कस दिया है। आयोग ने 13 राज्यों की 63 यूनिवर्सिटीज को 15 दिन की अंतिम मोहलत देते हुए सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अपनी सभी अनिवार्य जानकारियां वेबसाइट पर सार्वजनिक करें। इनमें मध्य प्रदेश की सर्वाधिक 10 यूनिवर्सिटीज शामिल हैं। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
कैमरून में 12 बच्चों की मौत के दोषी रीमैन लैब्स इंदौर की दूसरी फैक्ट्री शुरू, द सूत्र की खबर के बाद दर्ज हुआ केस
कैमरून में 12 बच्चों की मौत का जिम्मेदार रीमैन लैब्स है और इस सब के पीछे इंदौर के ड्रग इंस्पेक्टर राजेश जीनवाल का हाथ है। उनकी मदद से फैक्ट्री के मालिकों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री शुरू की और फिर से उत्पादन शुरू कर दिया। छिंदवाड़ा मामले के बाद, जब 8 अक्टूबर को द सूत्र ने यह खबर दी कि अधिकारियों ने इस मामले को दबा दिया था, तो अधिकारियों को होश आया और उन्होंने देर शाम कोर्ट में लैब्स के संचालकों के खिलाफ केस दायर किया।खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
एमपी में अब बिना रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को दवा बेचना पडे़गा महंगा, 2 लाख जुर्माना और जेल की सजा
मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें | एमपी टॉप न्यूज: मध्यप्रदेश के दवा दुकानदार अब बिना पंजीकृत फार्मासिस्ट के दवा नहीं बेच सकेंगे। यदि किसी दुकानदार को बिना पंजीकृत फार्मासिस्ट के दवा बेचते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ फार्मेसी अधिनियम 1948 की धारा 42 और जन विश्वास (संशोधन) अधिनियम 2023 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस कानून के अनुसार, दोषी दुकानदार को तीन महीने तक की सजा, दो लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों सजा एक साथ दी जा सकती है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...