दो पहिया वाहन वाले सावधान! अब पीछे बैठने वाले को भी पहनना होगा हेलमेट, नहीं तो कटेगा चालान
Amresh Kushwaha | Nov 05, 2025, 09:15 IST
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मध्य प्रदेश में आज, 6 नवंबर से नया ट्रैफिक नियम लागू हो गए हैं। अब दो‑पहिया वाहन पर सवार पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। वहीं, इसके लिेए सख्त चेकिंग भी होगी।
भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में आज, 6 नवंबर से एक नया ट्रैफिक अभियान शुरू हो गया है। अब सिर्फ दो पहिया वाहन चालक ही नहीं, बल्कि पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य हो गया है।
यदि पीछे बैठा व्यक्ति 4 साल से बड़ा है और उसने हेलमेट नहीं पहना, तो उसका चालान काटा जाएगा। एडीजी पीटीआरआई (ADG PTRI) के निर्देश के बाद यह नियम सख्ती से लागू किया गया है।
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अब यदि पीछे बैठने वाले ने हेलमेट नहीं पहना, तो बिना किसी चेतावनी के सीधा चालान होगा। चालान की कार्रवाई पीओएस मशीन (POS - Point of Sale) से की जाएगी। जिनके पास ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा नहीं होगी, उनके चालान भी मशीन से ही बनाए जाएंगे।
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सड़क हादसों में लगातार बढ़ोतरी ने ट्रैफिक विभाग को सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। वर्ष 2024 में राज्य में 56 हजार 669 सड़क हादसे हुए। इनमें 13 हजार 661 लोगों की मौत हुई।
इनमें से 53.8% मौतें बिना हेलमेट वालों की थीं। वहीं, जो लोग हेलमेट पहनते थे, उनमें मौत का प्रतिशत मात्र 17% रहा। ये आंकड़े बताते हैं कि हेलमेट पहनना जीवन रक्षक है।
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यदि पीछे बैठा व्यक्ति 4 साल से बड़ा है और उसने हेलमेट नहीं पहना, तो उसका चालान काटा जाएगा। एडीजी पीटीआरआई (ADG PTRI) के निर्देश के बाद यह नियम सख्ती से लागू किया गया है।
भोपाल में 16 जगह होगी सख्त चेकिंग
एडीजी पीटीआरआई (ADG PTRI) के निर्देश पर पूरे प्रदेश में यह नियम 6 नवंबर से लागू हो गया है। भोपाल में चारों ट्रैफिक जोनों में 4-4 पॉइंट बनाए गए हैं, यानी कुल 16 चेकिंग पॉइंट पर सघन जांच होगी। हर जोन में एक मोबाइल चेकिंग टीम भी तैनात रहेगी।
आज से होगा चालान
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हादसों के आंकड़े कर देंगे हैरान
इनमें से 53.8% मौतें बिना हेलमेट वालों की थीं। वहीं, जो लोग हेलमेट पहनते थे, उनमें मौत का प्रतिशत मात्र 17% रहा। ये आंकड़े बताते हैं कि हेलमेट पहनना जीवन रक्षक है।
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सख्ती के लिए तय किए गए मापदंड
- प्रत्येक चेकिंग पॉइंट पर पर्याप्त स्टाफ तैनात रहेगा।
- कार्रवाई के दौरान पुलिसकर्मी बॉडी वॉर्न कैमरा या वेब कैमरा से रिकॉर्डिंग करेंगे।
- बार-बार नियम तोड़ने वालों की जानकारी परिवहन विभाग को भेजी जाएगी।
- ऐसे चालकों का लाइसेंस धारा 194-डी (Section 194-D) के तहत रद्द किया जा सकता है।
- किसी भी गलत चालान या कार्रवाई के लिए जिम्मेदारी पुलिसकर्मी की होगी।
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