पॉक्सो एक्ट : IPL क्रिकेटर यश दयाल की अग्रिम जमानत खारिज, कोर्ट ने आरोपों को नहीं माना झूठा

Mukesh Sharma | Dec 24, 2025, 16:14 IST
Share
yash dayal
Photograph: (the sootr)

IPL क्रिकेटर यश दयाल की अग्रिम जमानत खारिज। राजस्थान के जयपुर की पॉक्सो कोर्ट ने आरोपों को झूठा नहीं माना। कोर्ट में मामला जारी रहेगा। कोर्ट का आरोपी के अपराध में शामिल होने से इनकार नहीं।

Jaipur. युवती से रेप के आरोप का सामना कर रहे IPL चैंपियन RCB के तेज गेंदबाज यश दयाल को राजस्थान के जयपुर की पॉक्सो कोर्ट 3 ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। जज अलका बंसल ने कहा है कि प्रथम दृष्ट्या ऐसा नहीं लगता है कि आरोपी को झूठे आरोप में फंसाया गया है। कोर्ट ने कहा कि अब तक की गई जांच में आरोपी का अपराध में शामिल होना प्रकट होता है।

राजस्थान पहुंची एमपी की बाघिन, 25 दिन के बाद लगी हाथ, अधिकारी बोले एमपी के बाघ ताकतवर

ढाई साल तक रेप करने का मामला

कोर्ट ने कहा कि उससे पूछताछ होना बाकी है। इसलिए इस स्तर पर आरोपी को अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता हैं। गौरतलब है कि जयपुर के सांगानेर सदर थाने में क्रिकेटर के खिलाफ नाबालिग लड़की को क्रिकेट में कॅरियर बनाने का झांसा देकर इमोशनल ब्लैकमेल कर उसके साथ ढाई साल तक रेप करने का मामला दर्ज हुआ था। कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत IPL क्रिकेटर यश दयाल की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है।

बार-बार ट्रांसफर से परेशान जज दिनेश कुमार गुप्ता पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट को मिले नए निर्देश

पीड़िता के पास चैट, फोटोज और वीडियो

पीड़िता के एडवोकेट दिवेश शर्मा ने बताया कि मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने पीड़िता और आरोपी के मोबाइल की सीडीआर बरामद की, जिसमें दोनों के बीच बातचीत होने की पुष्टि होती है। इसके साथ ही पीड़िता के बताए गए होटलों में दोनों के ठहरने का रिकॉर्ड भी है। पीड़िता के मोबाइल से मिली चैट, फोटोज और वीडियो के विशलेषण से आरोपी के खिलाफ पॉक्सो के तहत मामला बनता है।

कानपुर में एकेडमी में एडमिशन का झांसा कोर्ट को बताया गया कि आरोपी ने 3-4 मई को जयपुर में आईपीएल खेलने के दौरान पीड़िता को रेलवे स्टेशन के पास होटल में बुलाया और संबंध बनाने के लिए कहा। इनकार करने पर आरोपी ने पीड़िता के पिता के केस को लेकर उसकी आर्थिक एवं भावनात्मक मदद करने का आश्वासन दिया। साथ ही पीड़िता को कानपुर में क्रिकेट एकेडमी में कोचिंग करवाने का झांसा देकर सितंबर, 2023 में कानपुर बुलाकर होटल में जबरन रेप किया।
किसानों का विरोध जीता : टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री नहीं लगाएगी कंपनी, राइजिंग राजस्थान पर भी उठाए सवाल

हमेशा सार्वजनिक स्थान पर हुई मुलाकात

आरोपी क्रिकेटर के अधिवक्ता कुणाल जैमन ने कोर्ट को बताया कि आरोपी ने पीड़िता से हमेशा सार्वजनिक स्थान और टीम के अन्य सदस्यों की मौजूदगी में मुलाकात की है। वे कहीं भी अकेले नहीं मिले। पीड़िता ने आरोपी को कभी नहीं बताया कि उसकी उम्र 18 साल से कम है। एफआईआर में भी उसने पहली बार रेप होने के समय नाबालिग होने का जिक्र नहीं किया है। पीड़िता यह भी बताने में असमर्थ है कि कानपुर में रेप होने के बावजूद वह आरोपी के साथ कई शहरों में क्यों गई थी?

राजस्थान के 10वीं-12वीं बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल जारी, एग्जाम में हुए ये दो बड़े बदलाव

ब्लैकमेल करने की नीयत से मामला दर्ज

आरोपी यश दयाल की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि पीड़िता ने उसे परेशान, अपमानित और ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठने की नीयत से मामला दर्ज करवाया है। वह एक सम्मानित क्रिकेटर है और उसे महिलाओं का एक गिरोह झूठे आरोप लगाकर फंसा रहा है। पीड़िता ने स्वयं को उसके समक्ष वयस्क के रूप में प्रस्तुत किया था।

विशेष प्रशिक्षण शिविर : राहुल गांधी सिखाएंगे संगठन के गुर, दिल्ली में लगेगी राजस्थान के कांग्रेस नेताओं की क्लास

पीड़िता की ही मिलीभगत

क्रिकेटर ने कहा कि वयस्क होने के नाते स्वयं बिना किसी दबाव या जबरदस्ती के प्रार्थी से मुलाकात कर अपनी बदहाल आर्थिक स्थिति के बारे में बताया था। उसने क्रिकेट किट खरीदने के लिए पीड़िता को पैसे ट्रांसफर किए थे। इसके बाद भी पीड़िता किसी न किसी बहाने उससे रुपए ऐंठती रही। गाजियाबाद में उसके खिलाफ दर्ज मुकदमे भी पीड़िता की ही मिलीभगत है।

Tags:
  • राजस्थान
  • पॉक्सो एक्ट
  • जयपुर
  • गाजियाबाद
  • अग्रिम जमानत खारिज
  • IPL क्रिकेटर यश दयाल की अग्रिम जमानत खारिज
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
नवरात्रि के पहले इंदौर में 92 लाख रुपए की गर्भपात किट मिलने से भड़के हिंदूवादी नेता

By Sanjay Gupta, Sandeep Kumar

नवरात्रि के पहले इंदौर में 92 लाख रुपए की गर्भपात किट मिलने से भड़के हिंदूवादी नेता
20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि

By Neel Tiwari

20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें

By Arun Tiwari

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी

By Sandeep Kumar

मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी

By VINAY VERMA

IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

By Arun Tiwari

पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई