बॉर्डर पर धार्मिक निर्माण हटाने पर हाई कोर्ट की मुहर, कहा- राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि
Mukesh Sharma | Jul 13, 2026, 20:32 IST
बॉर्डर पर धार्मिक निर्माण
राजस्थान हाई कोर्ट ने भारत-पाक सीमा पर बिना अनुमति बने धार्मिक स्थलों को हटाने के दिए नोटिसों को सही ठहराया है। इसके साथ ही इस संबंध में दायर याचिकाएं खारिज कर दी।
ऐसे समझें पूरा मामला
- राजस्थान हाई कोर्ट ने बॉर्डर पर अवैध रूप से धार्मिक निर्माण हटाने पर लगाई मुहर।
- कोर्ट ने कहा कि राष्ट्र सुरक्षा के मामलों में प्राकृतिक न्याय के पारंपरिक नियम शिथिल।
- कोर्ट ने भारत-पाक सीमा के 50 किमी दायरे में बने अवैध ढांचे हटाने के नोटिस माने वैध।
- कोर्ट के अनुसार खुफिया एजेंसियों के इनपुट और घुसपैठ खतरे को देखते हुए कार्रवाई जरूरी।
- प्रशासन के एक्शन को सांप्रदायिक रंग देने की याचिकाकर्ताओं की दलीलों को किया खारिज।
प्रशासन ने सीमा क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर बनी मस्जिदों, मदरसों व दरगाहों को हटाने के नोटिस दिए थे। इन नोटिसों को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
जस्टिस समीर जैन ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में प्राकृतिक न्याय के पारंपरिक नियमों को सख्ती से लागू नहीं किया जा सकता। देश की संप्रभुता के मामले में प्रक्रियात्मक सख्ती नहीं अपनाई जा सकती।
कोर्ट ने यह आदेश बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर से जुड़ी करीब दो दर्जन से अधिक याचिकाओं पर यह आदेश दिए हैं। ये याचिकाएं जैसलमेर के रामगढ़ स्थित पीर मोहम्मद शाह जिलानी दरगाह समिति और अन्य ने दायर की थी।
सरकार ने दिया इंटेलिजेंस इनपुट का हवाला
उन्होंने बताया कि बॉर्डर से 50 किमी के संवेदनशील जोन में ये स्थायी निर्माण बिना वैध अनुमति, जमीन रूपांतरण या जिला कलेक्टर की मंजूरी के किए हैं।
खुफ़िया एजेंसियों से मिले इनपुट और सीमा पार से होने वाली तस्करी और घुसपैठ के खतरों को देखते हुए इन अवैध ढांचों को हटाना बेहद जरूरी है।
प्रशासन की कार्रवाई को सांप्रदायिक रंग देना गलत-हाई कोर्ट
हाईकोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कार्रवाई को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश को भी गलत बताया है। नोटिस बिना किसी भेदभाव के सभी अवैध निर्माणों को जारी किए हैं।
जस्टिस समीर जैन ने सुनवाई कविता
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