पंचायत-निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर, संयम लोढ़ा बोले—पहले उन्हें भी सुना जाए
Mukesh Sharma | May 27, 2026, 12:35 IST
election Photograph: (the sootr)
राजस्थान में पंचायत—निकाय चुनाव पर पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है। उन्होंने शीर्ष कोर्ट से कहा है कि अगर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील होती है तो उनका पक्ष भी सुना जाए।
News In Short
- राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर।
- यह कैविएट पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने शीर्ष कोर्ट में लगाई है।
- ल़ोढ़ा ने कहा, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर उन्हें भी सुना जाए।
- हाई कोर्ट ने हाल ही में 31 जुलाई तक चुनाव कराने का आदेश दिया था।
- सरकार और राज्य चुनाव आयोग इस फैसले के खिलाफ दायर कर सकते हैं अपील।
News In Detail
ल़ोढ़ा ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि अगर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार और राज्य चुनाव आयोग अपील करते है तो पहले उन्हें सुना जाए। उनका पक्ष सुनने के बाद ही मामले में कोई आदेश पारित किया जाए।
क्या है पूरा मामला
ऐसे में संभावना है कि सरकार अथवा राज्य चुनाव आयोग हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं।
तय समय में नहीं कराए चुनाव
सरकार ने सुनवाई के दौरान ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट नहीं आने और अन्य परिस्थितियों के चलते अभी चुनाव नहीं कराया जाना बताया था। इधर, पूर्व विधायक संयम लोढ़ा और गिर्राज सिंह देवंदा का कहना था कि सरकार जानबूझकर पिछले डेढ़ साल से चुनाव टाल रही है।
नई डेडलाइन 31 जुलाई तय की
राजस्थान हाई कोर्ट ने आदेश में कहा, हमने जो समय चुनाव के लिए दिया था, उसमें भी 1 महीने से अधिक का समय बीत चुका है। ओबीसी आयोग के गठन को 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका हैं। आयोग के इस ढुलमुल रवैये को पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के संचालन में बाधा नहीं बनने देंगे।
कोर्ट ने कहा कि बारिश और भीषण गर्मी जैसे बहाने राजस्थान राज्य में मान्य नहीं हैं, क्योंकि यहां ऐसी कोई चरम मौसम स्थिति नहीं है, जिसे नागरिक सहन न कर सकें। राज्य सरकार या उसके अधिकारियों का कामकाज मौसम की स्थिति के कारण नहीं रुकता। चुनाव कराना सरकार का वैधानिक और अनिवार्य कर्तव्य है।
FAQ
- पंचायत-निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कैविएट क्यों दायर किया गया?
पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर किया ताकि हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील होने पर उनका पक्ष भी सुना जाए। - हाई कोर्ट ने चुनाव की नई डेडलाइन क्या तय की?
हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव 31 जुलाई 2026 तक कराए जाएं। - सरकार ने चुनाव नहीं कराने का क्या कारण बताया?
सरकार ने ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट न आने और अन्य परिस्थितियों का हवाला देकर चुनाव टालने की बात कही।
ये खबर भी पढे़:-
NEET पेपर लीक पर सुसाइड करने वाले छात्र को NSUI की मदद, परिवार को दिए 11 लाख रुपए
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर फिर भीषण सड़क हादसा, तीन की मौत
SI पेपर लीक मामले में SOG का एक्शन, मैनेजर गिरफ्तार, 50 लाख में खरीदा था पेपर
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
By Arun Tiwari
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
By Jitendra Shrivastava
UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज
By Sanjay Dhiman
अस्पताल का लैब बोतलों में भ्रूण : कोरबा के लाइफ केयर हॉस्पिटल में कौन सा खेल? कोर्ट को भी नहीं मिला जवाब
By VINAY VERMA
RCA चुनाव में बड़ा उलटफेर, राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह ने छोड़ा मैदान
By Ashish Bhardwaj
वेदांता ग्रुप को जल्द नया और युवा नेतृत्व मिलेगा: प्रिया अग्रवाल हेब्बर हो सकती हैं उत्तराधिकारी, कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी?
By Arohi Raj
हाईकोर्ट की फटकार से जागा स्वास्थ्य विभाग: सचिव अमित कटारिया पर लगा जुर्माना, लापरवाही में कांकेर CMHO सस्पेंड
By Umeshwari Baghel