जयपुर की 86 अवैध कॉलोनियां : खाली जमीन को कब्जे में नहीं लेने पर अवमानना कार्यवाही की चेतावनी

Amit Baijnath Garg | Oct 28, 2025, 19:45 IST
Share
court
Photograph: (the sootr)

राजस्थान हाई कोर्ट ने 20 अगस्त को दिए थे सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के आदेश। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के लिए अवाप्त जमीन पर अवैध रूप से कॉलोनियां बसाने का खेल। यहां समझें पूरा मामला।

Jaipur. जयपुर की सांगानेर तहसील में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की अवाप्त जमीन पर बसी 86 अवैध कॉलोनियों में खाली पड़ी जमीन पर कब्जा नहीं लेने और अवैध रूप से बने निर्माणों को हटाने के राजस्थान हाई कोर्ट के 20 अगस्त, 2025 के निर्देश की सात दिन में पालना नहीं होने पर मुख्य सचिव सुधांश पंत, यूडीएच सचिव देवाशीष पुष्टि, जेडीए सचिव निशांत जैन और हाउसिंग बोर्ड आयुक्त डॉ. रश्मि को अवमानना कार्यवाही शुरू करने के नोटिस दिए गए हैं।

झालावाड़ हादसे के बाद स्कूलों के लिए 1600 करोड़ रुपए का सुरक्षा प्लान, हाई कोर्ट के बाद मंत्री ने भी उठाए सवाल

निर्माण ध्वस्त किए जाएं

यह नोटिस याचिकाकर्ता पब्लिक अगेंस्ट करप्शन की ओर से एडवोकेट पूनमचंद भंडारी, अभिनव भंडारी व डॉ. टीएन शर्मा ने दिए हैं। नोटिस में कहा है कि अगले सात दिन में समस्त खाली भूखंडों पर कब्जा लेने तथा निर्माण ध्वस्त किए जाएं अन्यथा उनके विरुद्ध अवमानना याचिका दायर की जाएगी।

NSUI प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ को हाई कोर्ट से मिली जमानत, RSS के कार्यक्रम में हंगामा करने पर हुई थी गिरफ्तारी

मिलीभगत से बना दी कॉलोनियां

उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार ने 12 मार्च, 2025 को उक्त 86 कॉलोनियों के अवैध कब्जों को नियमित करने का आदेश दिया था। यह जमीन मूलत: राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के लिए अवाप्त हुई थी और बोर्ड को कब्जा भी दे दिया था, लेकिन नियमित रूप से निगरानी नहीं होने के कारण भू-माफियाओं ने मिलीभगत से कॉलोनियां बना दी थीं।

बिश्नोई-गोदारा गैंग का गैंगस्टर जग्गा अमेरिका में डिटेन, राजस्थान पुलिस को मिली बड़ी सफलता

बिजली कनेक्शन भी ले लिए इनमें से कई कॉलोनियों में आज भी बड़ी तादाद में जमीन रिक्त पड़ी हैं। जेडीए और हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत से इन कॉलोनियों को नियमित करने के लिए 12 मार्च, 2025 को आदेश जारी करवा लिया। इस आदेश के बाद आनन-फानन में प्लॉट्स की बाउंड्री बनकर कोठरीनुमा कमरे बना बिजली कनेक्शन ले लिए गए।
अब राजस्थान में भी लागू होगा SIR, प्रक्रिया से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज और जानकारी यहां समझिए

सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख

सरकार के 12 मार्च, 2025 के आदेश को पब्लिक अगेंस्ट करप्शन संस्था ने पीआईएल के जरिए चुनौती दी। हाई कोर्ट ने 20 अगस्त, 2025 को इन कॉलोनियों पर हुए निर्माण को अतिक्रमण मानते हुए ध्वस्त करने और पूरी जमीन को कब्जे में लेने के आदेश दिए थे।

राजस्थान सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट इससे पूर्व भी 17 दिसंबर, 2024 को सभी राज्यों को अवैध कब्जों के विरुद्ध कार्रवाई करने को कह चुका था।

राजस्थान पुष्कर मेला: सिर्फ ऊंट नहीं, करोड़ों के पशुओं का लगता है बाजार, दुनिया भर से आते हैं लोग

हाई कोर्ट ने की थी कड़ी टिप्प्णी

पब्लिक अगेंस्ट करप्शन संस्था की पीआईएल पर सुनवाई के दौरान जस्टिस एसपी शर्मा की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा था कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों को नियमित कैसे किया जा सकता है? उन्होंने कहा था कि जवाब पेश होने के बाद उन अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाएगी और एसीबी को भी उनके खिलाफ जांच के लिए कहा जाएगा, जिनके पदस्थापन के दौरान यह अवैध निर्माण हुए।

Tags:
  • राजस्थान
  • राजस्थान सरकार
  • जयपुर
  • राजस्थान हाई कोर्ट
  • अवैध
  • पीआईएल
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें

By Sanjay Dhiman

mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें
झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे

By Sanjay Gupta

झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे
बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा

By Arun Tiwari

बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा
Top News: खबरें काम की... नेपाल में पहाड़ टूटा, भूस्खलन और बाढ़ में 24 की मौत, डोनाल्ड ट्रंप का दावा- ईरान से जल्द खत्म होगी जंग

By Jitendra Shrivastava

Top News: खबरें काम की... नेपाल में पहाड़ टूटा, भूस्खलन और बाढ़ में 24 की मौत, डोनाल्ड ट्रंप का दावा- ईरान से जल्द खत्म होगी जंग
Top News: खबरें काम की... नेपाल में पहाड़ टूटा, भूस्खलन और बाढ़ में 24 की मौत, डोनाल्ड ट्रंप का दावा- ईरान से जल्द खत्म होगी जंग

By Jitendra Shrivastava

Top News: खबरें काम की... नेपाल में पहाड़ टूटा, भूस्खलन और बाढ़ में 24 की मौत, डोनाल्ड ट्रंप का दावा- ईरान से जल्द खत्म होगी जंग
Top News: खबरें काम की... नेपाल में पहाड़ टूटा, भूस्खलन और बाढ़ में 24 की मौत, डोनाल्ड ट्रंप का दावा- ईरान से जल्द खत्म होगी जंग

By Jitendra Shrivastava

Top News: खबरें काम की... नेपाल में पहाड़ टूटा, भूस्खलन और बाढ़ में 24 की मौत, डोनाल्ड ट्रंप का दावा- ईरान से जल्द खत्म होगी जंग
मंत्रालय में बड़ा फेरबदल, 38 अनुभाग अधिकारियों की बदली जिम्मेदारी; वित्त-गृह समेत कई विभागों में नई तैनाती

By VINAY VERMA

मंत्रालय में बड़ा फेरबदल, 38 अनुभाग अधिकारियों की बदली जिम्मेदारी; वित्त-गृह समेत कई विभागों में नई तैनाती