एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर पूरे प्रदेश में नहीं हुआ लीक, राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में दिया जवाब

Rakesh Sharma | Nov 24, 2025, 14:23 IST
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rajasthan high court
Photograph: (the sootr)

एसआई भर्ती रद्द मामले में राजस्थान सरकार की अपील पर राजस्थान हाई कोर्ट ने जारी किए नोटिस। सरकार ने ढाई महीने बाद दायर अपील में कहा कि पूरे राजस्थान में नहीं हुआ लीक पेपर का प्रसार।

Jaipur. राजस्थान की एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने के एकल पीठ के फैसले के खिलाफ दायर राजस्थान सरकार की अपील पर सोमवार को राजस्थान हाई कोर्ट की खंडपीठ ने नोटिस जारी किए। अपील में सरकार की ओर से कहा गया है कि कुछ लोगों की गलती की वजह से पूरी भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता है।

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सीमित रहा पेपर का प्रसार

सरकार का कहना है कि सेंटर से जो पेपर लीक हुआ था, वो कुछ अभ्यर्थियों के पास ही पहुंचा था। वहीं आरपीएससी से लीक होने वाला पेपर संलिप्त आरपीएससी सदस्यों के बच्चों और दलालों तक ही गया था। इस पेपर का प्रसार पूरे राजस्थान में नहीं हुआ।

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5 जनवरी को अगली सुनवाई

सरकार के तर्कों को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने सरकार की अपील पर एकल पीठ में याचिकाकर्ता रहे कैलाश चंद्र शर्मा व अन्य को नोटिस जारी करते हुए मामले की सुनवाई 5 जनवरी को तय की है।

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पूरी भर्ती रद्द नहीं करें हाई कोर्ट में पेश अपील में कहा गया है कि एसआई की पूरी भर्ती रद्द होने से इसका असर उन सही अभ्यर्थी के जीवन पर भी पड़ रहा है, जिन्होंने मेहनत से परीक्षा उत्तीर्ण की है। उन पर पेपर लीक और नकल के आरोप नहीं हैं। जांच एजेंसियां अगर भर्ती में सही और गलत की छंटनी कर सकती हैं, तो कोर्ट को पूरी भर्ती रद्द नहीं करनी चाहिए।
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देरी के लिए माफी स्वीकार

हाई कोर्ट की एकल पीठ ने 28 अगस्त को एसआई भर्ती को रद्द किया था। इसकी अपील 60 दिन में खंडपीठ में की जा सकती थी, लेकिन सरकार ने 60 दिन निकलने के बाद अपील दायर की है। ऐसे में सरकार ने अपील के साथ खंडपीठ में देरी माफी का प्रार्थना-पत्र भी लगाया था, जिसे हाई कोर्ट ने स्वीकार करते नोटिस जारी किए।

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इनको दिए गए नोटिस

वकील हरेंद्र नील ने बताया कि राजस्थान सरकार की अपील के साथ ही आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय, पूर्व सदस्य मंजू शर्मा सहित चयनित अभ्यर्थियों की अपील भी लगी हुई थी। इनमे से कई में नोटिस जारी हुए हैं, वहीं कई में नोटिस की तामील नहीं हुई थी। ऐसे में अदालत ने नोटिस तामील कराने के निर्देश दिए हैं।

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