विधायक संजय पाठक पर दर्ज होगा क्रिमिनल कंटेंप्ट केस, जज को फोन करने के मामले में हाईकोर्ट सख्त
Neel Tiwari | Apr 02, 2026, 14:02 IST
mla sanjay pathak
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए विजयराघवगढ़ से बीजेपी विधायक संजय पाठक के खिलाफ बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ क्रिमिनल कंटेंप्ट का मामला चलाने के निर्देश दिए हैं।
News In Short
- एमपी हाईकोर्ट ने बीजेपी विधायक संजय पाठक के खिलाफ क्रिमिनल कंटेंप्ट केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
- कोर्ट ने खुद (सुओ-मोटो) संज्ञान लेते हुए यह कार्रवाई की है।
- मामला जज को फोन कर केस पर चर्चा करने के प्रयास से जुड़ा है।
- जज ने खुद को केस से अलग करते हुए मामला चीफ जस्टिस को भेजा था।
- मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की मांग कोर्ट ने ठुकराई।
News In Detail
सुनवाई के दौरान एक ऐसा घटनाक्रम हुआ था, जिसने पूरे न्यायिक तंत्र को झकझोर दिया था। इसके बाद मामला सीधे हाईकोर्ट (jabalpur highcourt) तक पहुंच गया।
जज को फोन करने का आरोप बना विवाद की जड़
उन्होंने कहा था कि वे मिलकर इस केस पर बात करना चाहते हैं। न्यायिक प्रक्रिया में इस तरह का संपर्क बेहद गंभीर माना जाता है, क्योंकि यह सीधे तौर पर न्यायिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप की श्रेणी में आता है।
जज ने खुद को किया था अलग
इसके साथ ही उन्होंने केस को आगे की कार्रवाई के लिए चीफ जस्टिस के पास भेज दिया। यह घटनाक्रम सितंबर 2025 का बताया जा रहा है।
शिकायत के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई
उन्होंने मांग की थी कि यह कोर्ट की अवमानना का स्पष्ट मामला है। इसकी जांच कर कार्रवाई की जाए, लेकिन कई महीनों तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की।
हाईकोर्ट ने लिया मामले में स्वतः संज्ञान
वहीं सुओ-मोटो आधार पर संजय पाठक (BJP MLA Sanjay Pathak) के खिलाफ ‘क्रिमिनल कंटेंप्ट’ केस दर्ज करने का आदेश दे दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि अब इस मामले में अलग से याचिका की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यायालय स्वयं इस पर कार्रवाई करेगा।
मीडिया पर रोक की मांग भी खारिज
क्यों अहम है यह फैसला?
6 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
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