आसाराम की अंतरिम जमानत बढ़ी, HC ने 21 अगस्त तक दी राहत, जानें वजह
Sandeep Kumar | Aug 07, 2025, 23:57 IST
asaram-interim-bail
गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम बापू की अंतरिम जमानत 21 अगस्त तक बढ़ा दी है। आसाराम 2013 के बलात्कार मामले में दोषी ठहराए गए थे और वर्तमान में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।
गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम बापू की अंतरिम जमानत को 21 अगस्त तक बढ़ा दिया है। आसाराम, जो 2013 के बलात्कार मामले में दोषी ठहराए गए थे, वर्तमान में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। उन्हें हाल ही में चिकित्सा कारणों पर जमानत मिली थी।
हाईकोर्ट के जस्टिस इलेश जे वोरा और जस्टिस पी. एम. रावल की खंडपीठ ने यह फैसला स्वास्थ्य कारणों को देखते हुए लिया। इससे पहले, कोर्ट ने कहा था कि यह उनकी आखिरी जमानत होगी और बाद में उन्हें जेल जाना पड़ेगा।
गुजरात हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत बढ़ाते समय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लेख किया। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को इलाज के लिए जमानत देते समय कुछ शर्तें लगाई थीं। इनमें यह शर्त थी कि आसाराम अपने अनुयायियों और समर्थकों से नहीं मिलेंगे, और जमानत की अवधि में वह कोई प्रवचन नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि यदि आसाराम का स्वास्थ्य बिगड़ता है, तो वह हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं।
ये भी पढ़ें...महानगर नागरिक सहकारी बैंक : डेली कलेक्शन एजेंट्स के खातों में मिली 15 करोड़ की रकम
ये भी पढ़ें...जबलपुर के सिहोरा में 'सोना' मिलने की खबर पर GSI का बयान- अभी भंडार की पुष्टि नहीं
आसाराम की उम्र 84 वर्ष है और वह पिछले 13 सालों से त्रिनाड़ी शूल (गंभीर पीठ और कमर की बीमारी) से जूझ रहे हैं। उनका इलाज महिला वैद्य नीता द्वारा किया जा रहा है, और वह पिछले 2-3 वर्षों से उनका इलाज ले रहे हैं। इससे पहले, आसाराम को पेरोल पर महाराष्ट्र के रायगढ़ भेजा गया था, जहां वह इलाज करा रहे थे। जमानत मिलने से पहले वह जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद थे।
ये भी पढ़ें...पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, प्रेमानंद महाराज का विरोध केवल षड़यंत्र, जानें और क्या बोले
गुजरात हाईकोर्ट ने पहले भी आसाराम की जमानत को एक महीने के लिए बढ़ाया था। अब, स्वास्थ्य कारणों को देखते हुए उनकी अंतरिम जमानत को 21 अगस्त तक बढ़ाया गया है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा था कि यह उनकी आखिरी जमानत होगी और इसके बाद उन्हें जेल लौटना पड़ेगा।
thesootr links
अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉 दूसरे ग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें📢🔃🤝💬👩👦👨👩👧👧👩
देश दुनिया न्यूज | hindi news आसाराम रेप केस में दोषी
हाईकोर्ट के जस्टिस इलेश जे वोरा और जस्टिस पी. एम. रावल की खंडपीठ ने यह फैसला स्वास्थ्य कारणों को देखते हुए लिया। इससे पहले, कोर्ट ने कहा था कि यह उनकी आखिरी जमानत होगी और बाद में उन्हें जेल जाना पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला
ये भी पढ़ें...महानगर नागरिक सहकारी बैंक : डेली कलेक्शन एजेंट्स के खातों में मिली 15 करोड़ की रकम
5 पॉइंट्स में समझें पूरी स्टोरी👉गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम बापू की अंतरिम जमानत को 21 अगस्त तक बढ़ा दिया है। 👉 हाईकोर्ट ने जमानत बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया, जिसमें आसाराम को इलाज के लिए जमानत दी गई थी। 👉 आसाराम 2013 के बलात्कार मामले में दोषी ठहराए गए थे और वर्तमान में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। 👉 आसाराम 84 वर्ष के हैं और गंभीर पीठ और कमर की बीमारी (त्रिनाड़ी शूल) से जूझ रहे हैं। उनका इलाज महिला वैद्य नीता द्वारा किया जा रहा है। 👉 आसाराम को पहले पेरोल पर महाराष्ट्र के रायगढ़ भेजा गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। जमानत मिलने से पहले वह जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद थे। 👉 गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि यह उनकी आखिरी जमानत होगी और जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें जेल लौटना पड़ेगा। |
आसाराम की स्वास्थ्य स्थिति
ये भी पढ़ें...पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, प्रेमानंद महाराज का विरोध केवल षड़यंत्र, जानें और क्या बोले
गुजरात हाईकोर्ट की टिप्पणी
thesootr links
- मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- छत्तीसगढ़की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- राजस्थान की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- रोचक वेब स्टोरीज देखने के लिए करें क्लिक
- जॉब्स और एजुकेशन की खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें
- निशुल्क वैवाहिक विज्ञापन और क्लासिफाइड देखने के लिए क्लिक करें
अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉 दूसरे ग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें📢🔃🤝💬👩👦👨👩👧👧👩
देश दुनिया न्यूज | hindi news आसाराम रेप केस में दोषी
MP कर्मचारी प्रमोशन: 10 साल बाद पदोन्नति, अब 4 साल की छूट पर अटका मामला, राज्य कर्मचारी संघ ने सीएम मोहन यादव से की मांग
By Atul Dwivedi
एमपी भाजपा में 30 सितंबर को तीन दिग्गजों की एकसाथ आमद, 236 दिन बाद मिला प्रदेश संगठन महामंत्री
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश भाजपा में अब लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा? चंद्रशेखर की होगी असली परीक्षा
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत: मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन
By Jitendra Shrivastava
mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें
By Sanjay Dhiman
झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे
By Sanjay Gupta
बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा
By Arun Tiwari