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सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक आदेश में राष्ट्रपति के लिए बिल पर निर्णय लेने की 3 माह की समयसीमा तय की है। कोर्ट ने पॉकेट वीटो की अवधारणा को नकारते हुए कहा कि यदि देरी होती है तो उसका कारण लिखित में बताना अनिवार्य होगा।
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