जस्टिस विजय कुमार शुक्ला को HC ने इंदौर बेंच की लीगल सर्विसेज कमेटी का चेयरमैन किया नियुक्त
Neel Tiwari | Nov 13, 2025, 09:58 IST
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जस्टिस विजय कुमार शुक्ला को इंदौर बेंच की लीगल सर्विसेज कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। उनकी यह नियुक्ति हाईकोर्ट के आदेश पर हई है। साथ ही, यह तत्काल प्रभाव से लागू होगी।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम प्रशासनिक आदेश जारी किया है। इस आदेश अनुशार, जस्टिस विजय कुमार शुक्ला को हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी, इंदौर बेंच का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धर्मेन्द्र सिंह ने 12 नवम्बर 2025 को जारी किया है।
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हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी राज्य के गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी मदद देती है। इस कमेटी के जरिए लोक अदालतें, मध्यस्थता प्रक्रियाएं और जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। वहीं माना जा रहा है कि जस्टिस विजय कुमार शुक्ला के नेतृत्व में इंदौर बेंच अब और बेहतर काम करेगा।
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जस्टिस विजय कुमार शुक्ला का जन्म 28 जून 1964 को हुआ था। उन्होंने 1987 में मध्य प्रदेश राज्य बार काउंसिल में वकील के रूप में पंजीकरण कराया था। इसके बाद उन्होंने दिसंबर 1987 में जबलपुर में वरिष्ठ वकील श्री आर.एन. सिंह के साथ प्रैक्टिस की थी।
जस्टिस शुक्ला ने 27 साल तक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में वकील के तौर पर काम किया। साथ ही, उन्होंने संवैधानिक, सेवा, सिविल और आपराधिक मामलों में विशेष दक्षता हासिल की है। साल 1994 से 1998 तक वह शासन के अधिवक्ता रहे।
इसके बाद साल 2007 से 2009 तक वह उप महाधिवक्ता के रूप में कार्यरत रहे। उन्हें 13 अक्टूबर 2016 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश बनाया गया था। 17 मार्च 2018 को उन्हें स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था।
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रजिस्ट्रार जनरल का आदेश राज्य शासन के विधि विभाग और मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजा गया है। इंदौर और ग्वालियर बेंचों के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार को भी आदेश की प्रतियां भेजी गई हैं। साथ ही, आदेश को राजपत्र में प्रकाशित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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हाईकोर्ट की यह नियुक्ति न्यायिक सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी का अच्छा मिश्रण है। विधिक सेवा समितियां गरीबों को न्याय दिलाने के साथ विधिक साक्षरता बढ़ाने का काम करती हैं। जस्टिस शुक्ला की नियुक्ति से उम्मीद है कि इंदौर बेंच की लीगल सर्विसेज कमेटी अपनी भूमिका को और सशक्त बनाएगी।
कानूनी सहायता अधिनियम के तहत की गई नियुक्ति
जारी आदेश के अनुसार यह नियुक्ति Legal Services Authorities Act, 1987 की धारा 8A(2)(a) के अंतर्गत की गई है। इसे Legal Services Authorities (Amendment) Act, 1994 के जरिए संशोधित किया गया था। इस प्रावधान के तहत उच्च न्यायालय को अपने किसी जज को लीगल सर्विसेज कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है।
वंचित वर्ग तक इंसाफ पहुंचाने का जरिया
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जस्टिस विजय कुमार शुक्ला का न्यायिक सफर
जस्टिस शुक्ला ने 27 साल तक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में वकील के तौर पर काम किया। साथ ही, उन्होंने संवैधानिक, सेवा, सिविल और आपराधिक मामलों में विशेष दक्षता हासिल की है। साल 1994 से 1998 तक वह शासन के अधिवक्ता रहे।
इसके बाद साल 2007 से 2009 तक वह उप महाधिवक्ता के रूप में कार्यरत रहे। उन्हें 13 अक्टूबर 2016 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश बनाया गया था। 17 मार्च 2018 को उन्हें स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था।
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राज्य के सभी न्यायाधीशों व विभागों को भेजी गई सूचना
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न्यायिक सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी का मिश्रण
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