मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ग्राम रोजगार सहायक मार्गदर्शिका 2025 पर रोक
Neel Tiwari | Feb 23, 2026, 18:40 IST
grameen rojgar sahayak
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने ग्राम रोजगार सहायक मार्गदर्शिका 2025 पर रोक लगाई। राज्य सरकार को चार सप्ताह में जवाब देने का आदेश दिया। अगली सुनवाई 23 मार्च 2026 को होगी।
News in short
- हाईकोर्ट ने ग्राम रोजगार सहायक मार्गदर्शिका 2025 पर रोक लगाई।
- राज्य सरकार को चार सप्ताह में जवाब देने का नोटिस जारी।
- अगली सुनवाई तक किसी रोजगार सहायक का ट्रांसफर नहीं होगा।
- टर्मिनेशन और ट्रांसफर प्रावधान को कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
- आदेश का लाभ प्रदेश के सभी 23 हजार रोजगार सहायकों को मिलने का दावा।
News in Detail
क्या है पूरा मामला ?
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मार्गदर्शिका में क्या था विवाद ?
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5 याचिकाकर्ता पर 23 हजार कर्मचारियों पर प्रभाव
अब इस तरह हाई कोर्ट का यह आदेश केवल पांच याचिकाकर्ताओं तक सीमित नहीं है बल्कि इसका लाभ प्रदेश के सभी रोजगार सहायकों को मिलेगा। इस मामले की सुनवाई जस्टिस विशाल धगट की सिंगल बेंच में 18 फरवरी को हुई थी। आदेश 23 फरवरी को सामने आया।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक अगला आदेश नहीं आता, तब तक ट्रांसफर को लेकर यथा स्थिति बनी रहेगी। हालांकि कोर्ट ने आदेश में राहत पिटिशनर शब्द का इस्तेमाल किया है जिससे थोड़ा सा असमंजस बना रहा है कि यह लाभ केवल याचिकाकर्ताओं को मिला है या सभी रोजगार सहायकों।
Advocate Gopesh Tiwari
कैसे हुई थी नियुक्ति
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आगे क्या होगा
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता गोपेश तिवारी ने पक्ष रखा। अब राज्य सरकार को कोर्ट में अपना पक्ष रखना होगा। चार सप्ताह बाद अगली सुनवाई 23 मार्च 2026 में स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल प्रदेश के 23 हजार रोजगार सहायकों के लिए यह फैसला बड़ी राहत माना जा रहा है। ट्रांसफर और टर्मिनेशन का खतरा कम से कम अगले आदेश तक टल गया है।
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