हाई कोर्ट की राज्य सरकार को लताड़ : दो महीने में हाईवे से हर हाल में दूर करो शराब के 1102 ठेके
Amit Baijnath Garg | Nov 27, 2025, 16:45 IST
Photograph: (the sootr)
राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान सरकार को हाईवे पर शराब के ठेके हटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने सरकार को 2 महीने में 1102 ठेके हटाने के आदेश जारी किए। जानें कोर्ट के इस फैसले के बारे में।
Jaipur. राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए स्टेट और नेशनल हाईवे के किनारे से शराब के ठेकों को हटाने का आदेश दिया है। अदालत ने यह आदेश देते हुए कहा कि इन शराब की दुकानों के कारण राज्य में सड़क हादसों की संख्या बढ़ी है और यह ड्रंक एंड ड्राइव के मामलों में इजाफा कर रहे हैं। कोर्ट ने सरकार को 1102 शराब की दुकानों को अगले दो महीने के भीतर हटाने का आदेश दिया है।
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हाई कोर्ट ने राजस्थान सरकार को आड़े हाथ लिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने स्टेट और नेशनल हाईवे को लिकर फ्रेंडली कॉरिडोर बना दिया है, जिसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस फैसले के तहत 500 मीटर के दायरे में स्थित सभी शराब के ठेके हटाए जाएंगे। कोर्ट ने इसे बढ़ते सड़क हादसों और ड्रंक एंड ड्राइव की घटनाओं को देखते हुए जरूरी कदम बताया।
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सुनवाई के दौरान सरकार ने अपनी दलील दी कि ये 1102 दुकानें आबादी क्षेत्र में स्थित हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत इन दुकानों को अनुमति दी गई थी। इसके साथ ही सरकार ने यह भी बताया कि इन दुकानों से राज्य को हर साल करीब 2221.78 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता है।
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कोर्ट ने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बताया कि इस साल 2025 तक ड्रंक एंड ड्राइव के मामलों में लगभग 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 43,788 मामले सामने आए हैं, जिसमें सड़क हादसों में वृद्धि की चिंता जताई गई है। कोर्ट ने जयपुर के हरमाड़ा और फलोदी हादसों का हवाला देते हुए कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा साबित हो रहा है।
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कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि स्टेट और नेशनल हाईवे से 500 मीटर की दूरी के भीतर कोई भी शराब की दुकान नहीं चलेगी। सरकार को ये 1102 शराब के ठेके अगले 2 महीने में हटाने होंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि हाईवे पर शराब से संबंधित किसी भी होर्डिंग या विज्ञापन को हटाया जाए।
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अलर्ट : राज्य सरकार को शराब के ठेके 500 मीटर के दायरे में हटाने का आदेश
समय सीमा : 2 महीने के भीतर शराब की दुकानों को हटाना होगा
विज्ञापन : हाईवे पर शराब के विज्ञापन हटाने के आदेश
आगामी सुनवाई : 26 जनवरी, 2026 को आबकारी आयुक्त को पालना रिपोर्ट पेश करनी होगी
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शराब की दुकानों पर कड़े कदम
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आबादी क्षेत्र में आने वाली दुकानें
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन हाई कोर्ट ने सरकार की दलील को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने नगरपालिका क्षेत्र की आड़ में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का मजाक बना दिया है। न्यायालय ने साफ कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत लोगों की जान की सुरक्षा सर्वोपरि है। अदालत ने यह भी कहा कि हम 2200 करोड़ रुपए के राजस्व के लिए लोगों को अपनी जान गंवाने की अनुमति नहीं दे सकते।
बढ़ते ड्रंक एंड ड्राइव मामले
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दो महीने में हटाने होंगे ठेके
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हाई कोर्ट के प्रमुख निर्देश
समय सीमा : 2 महीने के भीतर शराब की दुकानों को हटाना होगा
विज्ञापन : हाईवे पर शराब के विज्ञापन हटाने के आदेश
आगामी सुनवाई : 26 जनवरी, 2026 को आबकारी आयुक्त को पालना रिपोर्ट पेश करनी होगी
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