इंदौर हाईकोर्ट
गंभीर चोट पर मामूली धाराएं लगाना अब नहीं चलेगा: इंदौर हाईकोर्ट ने DGP को दिए निर्देश
न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि मध्यप्रदेश में यह “दोहराया जाने वाला पैटर्न” बन गया है, जिसमें पुलिस अधिकारी गंभीर चोट के मामलों में भी जानबूझकर हल्की धाराएं लगाते हैं।
महाकाल मंदिर में कैसे शुरू हुई सशुल्क दर्शन की VIP व्यवस्था, RTI में नहीं बता रहे, हाईकोर्ट ने दिए ये आदेश
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