MPPSC परीक्षा में 27 फीसदी OBC आरक्षण पर रोक, हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस भेजा

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MPPSC परीक्षा में 27 फीसदी OBC आरक्षण पर रोक, हाईकोर्ट  ने सरकार को नोटिस भेजा

जबलपुर. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी परीक्षा में पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के 27 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश सरकार और एमपीपीएससी को नोटिस जारी करते हुए ओबीसी को 14 प्रतिशत आरक्षण देने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार और एमपीपीएससी से 27 प्रतिशत ओबीसी को आरक्षण देने पर स्पष्टीकरण भी मांगा है। 



कोर्ट ने नोटिस जारी किया : सामान्य वर्ग की छात्रा निहारिका त्रिपाठी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में 27 प्रतिशत आरक्षण के खिलाफ एक याचिका दायर की थी। उसने एमपीपीएससी द्वारा 31 दिसम्बर 2021 को जारी परीक्षा परिणाम को चुनौती दी थी। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर की मुख्य बेंच ने बुधवार को इस पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार और एमपीपीएससी को नोटिस जारी किया है। 



चार अन्य याचिकाओं पर रोक : मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के 14 प्रतिशत आरक्षण को बढाकर 27 प्रतिशत कर दिया था। सरकार द्वारा ओबीसी को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के खिलाफ दायर की गई याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व की भांति 14 प्रतिशत आरक्षण जारी रखने के लिए मार्च 2019 को अंतरिम आदेश दिया था। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एमपी पीएससी के द्वारा विभिन्न पदों की परीक्षाओं की चयन सूची में भी ओबीसी को 14 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का अंतरिम आदेश दिया था। इसके अलावा हाईकोर्ट ने चार अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 27 ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी।



कई याचिका पर अभी सुनवाई जारी : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण के समर्थन में ईडब्ल्यूएस आरक्षण, न्यायिक सेवा में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण, एनएचएम भर्ती और महिला आरक्षण के संबंध में भी याचिकाएं दायर की गई थीं। इन सभी याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसके बाबजूद मध्य प्रदेश सरकार ने 31 दिसम्बर 2021 को एमपीपीएससी का परीक्षा परिणाम 27 प्रतिशत आरक्षण के साथ जारी कर दिया था।


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