मध्य प्रदेश की नाबालिग से दुष्कर्म, जयपुर में बताई पुलिस को पीड़ा, जानें पूरा मामला

Nitin Kumar Bhal | Oct 08, 2025, 11:25 IST
Share
rajasthan- jaipur-minor-of-madhya-pradesh rape-blackmail-case-2025
Photograph: (TheSootr)

मध्य प्रदेश की नाबालिग बेटी से जयपुर (Jaipur) में परिचित युवक द्वारा रेप (rape) और ब्लैकमेल (blackmail) का मामला सामने आया है। पूरा मामला जानें TheSootr में।

Jaipur. राजस्थान के जयपुर (Jaipur) में मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की नाबालिग (minor) बेटी से रेप (rape) और अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल (blackmail) करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट कीमुहाना थाना पुलिस ने इस अपराध का जीरो नंबर FIR दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई शुरू की है। पीड़िता की मां ने यह रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है।

यह खबर भी देखें...

रंग नहीं लाई वसुंधरा राजे की पैरवी, अंता उपचुनाव घोषणा से पहले चला पॉलिटिकल ड्रामा

आरोपी परिचित युवक ने बनाया अश्लील वीडियो

मामले के अनुसार, आरोपी युवक पीड़िता के परिचित था। मध्य प्रदेश में एक ही इलाके से होने के कारण उसका घर पर आना-जाना था। अप्रैल 2025 में आरोपी ने जब घर पर नाबालिग को अकेला पाया, तो धोखे से उसका अश्लील वीडियो बनाया। इसके बाद उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर आरोपी ने पीड़िता को भयभीत किया।

यह खबर भी देखें...

वसुंधरा राजे के बयान से बढ़ी सियासी हलचल, जानें क्या बोलीं राजस्थान की पूर्व सीएम

धमकी और ब्लैकमेल के बाद हुआ रेप

अश्लील वीडियो के डरे हुए नाबालिग लड़की को आरोपी ने धमकाकर (threatened) दुष्कर्म (sexual assault) किया। इसके साथ ही वह लगातार वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता को ब्लैकमेल (blackmailing) करता रहा। पीड़िता मानसिक रूप से टूट गई और जयपुर (Jaipur) पहुँचकर अपनी मां को पूरा मामला बताया।

यह खबर भी देखें...

LPG ट्रक में घुसा केमिकल टैंकर, 2 घंटे तक फटते रहे 200 सिलेंडर, एक की मौत, हाइवे पर दहशत

पुलिस ने क्या किया?

जब पीड़िता की मां को इस घटना का पता चला, तो मुहाना थाना जयपुर (Muahana Police Jaipur) में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जीरो नंबर FIR दर्ज करके मामला मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) भेजा, क्योंकि अपराध स्थल मध्य प्रदेश का बताया गया था। पुलिस ने आरोपी की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं।

भारत में नाबालिग से दुष्कर्म पर क्या सजा है?

भारत में नाबालिग से दुष्कर्म की सजा अपराध की गंभीरता और नाबालिग की उम्र के आधार पर तय होती है। यहां इस विषय से जुड़ी मुख्य बातें दी गई हैं:

  1. सजा का निर्धारण
    • दुष्कर्म की सजा अपराध की गंभीरता और पीड़िता की उम्र के आधार पर बदलती है।
  2. 12 साल से कम उम्र की महिला से बलात्कार
    • 12 साल से कम उम्र की लड़की से बलात्कार के लिए कम से कम 20 साल के कठोर कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।
  3. 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार
    • 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार के लिए भी 20 साल या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।
  4. सामूहिक बलात्कार
    • यदि 18 साल से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार होता है, तो सजा में आजीवन कारावास या मृत्युदंड भी हो सकता है।
  5. POCSO एक्ट
    • बच्चों के यौन शोषण के मामलों में POCSO एक्ट लागू होता है, जिसमें अपराध की गंभीरता के आधार पर न्यूनतम 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।
  6. कानूनी प्रक्रिया
    • पुलिस पीड़िता का बयान ऑडियो-वीडियो के माध्यम से दर्ज करती है।
    • चिकित्सीय रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर जांच अधिकारी को भेजी जाती है।
  7. ज़मानत का प्रावधान
    • इस प्रकार के मामलों में सामान्यत: ज़मानत नहीं मिलती, और अग्रिम ज़मानत का भी कोई प्रावधान नहीं होता है।
यह कानून नाबालिगों की सुरक्षा के लिए सख्त है और दुष्कर्म के आरोपियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करता है।

नाबालिग के दुष्कर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें

  • आरोपी परिचित युवक था, जो नाबालिग के घर आता-जाता था।
  • अप्रैल 2025 में अश्लील वीडियो बनाया गया।
  • वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म किया गया।
  • नाबालिग की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई।
  • पुलिस ने जीरो नंबर FIR दर्ज कर मामला मध्य प्रदेश पुलिस को भेजा।
यह खबर भी देखें...

राजस्थान में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़, दवाओं के 23 से अधिक बैच के सैंपल फेल

नाबालिगों के साथ अपराध: व्यापक समस्या

भारत में नाबालिगों के साथ यौन अपराध (sexual offences) एक गंभीर समस्या बन चुकी है। कई बार जान-पहचान वाले या परिचित ही बच्चों को इस तरह की मनोवैज्ञानिक और शारीरिक यातनाएं देते हैं। ऐसे मामलों में पीड़ितों को न्याय दिलाना प्राथमिकता होनी चाहिए।

यह खबर भी देखें...

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, बारिश थमने के बाद सुबह-शाम हल्की सर्दी की शुरुआत

विशेषज्ञों की सलाह

  • बच्चों के साथ व्यवहार में सावधानी बरतें।
  • अजनबियों या परिचितों द्वारा दी गई किसी भी अश्लील सामग्री के बारे में तुरंत सूचना दें।
  • यदि अश्लील वीडियो या धमकी मिलती है, तो तुरंत पुलिस की मदद लें।
  • परिवार में बच्चों को यौन शिक्षा और सुरक्षा के बारे में जागरूक करें।
यह खबर भी देखें...

पचपदरा रिफाइनरी जुड़ेगी रेल नेटवर्क से, राजस्थान के आर्थिक विकास के लिए भी होगा फायदेमंद

पुलिस की भूमिका और कानूनी कार्रवाई

पुलिस ने मध्य प्रदेश की नाबालिग से दुष्कर्ममामले में तत्काल FIR दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। कानून के तहत नाबालिग के यौन शोषण के अपराध की सजा कड़ी होती है। अश्लील वीडियो ब्लैकमेल केस जैसे अपराधों में दोषी को जेल की सख्त सजा मिलती है।

यह खबर भी देखें...

जयपुर के SMS हॉस्पीटल में लगी आग, आठ मरीजों की मौत, बनाई जांच समिति

FAQ

  1. 1. जयपुर में नाबालिग से रेप और ब्लैकमेल का क्या मामला है?
    जयपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ परिचित युवक ने रेप किया और अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया। पुलिस ने FIR दर्ज की है।
  2. 2. राजस्थान पुलिस ने मध्य प्रदेश की नाबालिग से रेप मामले में क्या कार्रवाई की?
    मुहाना थाना पुलिस ने जीरो नंबर FIR दर्ज की और मामला मध्य प्रदेश की पुलिस को भेजा गया है, जहां पीड़िता रहती है।
  3. 3. रेप और ब्लैकमेल के ऐसे मामलों में पीड़ितों को क्या करना चाहिए?
    पीड़ितों को तुरंत पुलिस को सूचना देनी चाहिए और कानूनी सहायता प्राप्त करनी चाहिए। परिवार को बच्चों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करना आवश्यक है।
  4. 4. भारत में नाबालिगों के साथ यौन अपराध की सजा क्या है?
    भारतीय कानून के तहत नाबालिग के यौन शोषण एवं ब्लैकमेल करने वाले अपराधियों को कड़ी सजा मिलती है, जिसमें जेल और जुर्माना शामिल है।
  5. 5. अश्लील वीडियो ब्लैकमेल से बचाव के लिए क्या कदम उठाने चाहिए?
    किसी भी अश्लील वीडियो के लिए धमकी मिलने पर तुरंत पुलिस से संपर्क करें और वीडियो साझा न करें। परिवार को बच्चों की निगरानी रखनी चाहिए।


Tags:
  • जयपुर पुलिस कमिश्नर
  • जयपुर पुलिस
  • मध्य प्रदेश की नाबालिग से दुष्कर्म
  • अश्लील वीडियो ब्लैकमेल केस
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें

By Arun Tiwari

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी

By Sandeep Kumar

मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी

By VINAY VERMA

IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

By Arun Tiwari

पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच

By Jitendra Shrivastava

भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज

By Sanjay Dhiman

UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज