New industrial policy implemented in Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से प्रदेश में नई औद्योगिक नीति लागू हो गई है, जिसे राज्य सरकार की कैबिनेट ने 28 अक्टूबर को मंजूरी दी थी। यह नीति 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी और इसका उद्देश्य राज्य में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना है। खासतौर पर सर्विस सेक्टर और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में निवेश के लिए इसे अनुकूल बनाया गया है।
उन्नत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की योजना
कोरबा, बिलासपुर और रायपुर को शामिल करते हुए राज्य में सेंट्रल इंडिया का एक आधुनिक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। इसके तहत ट्रेन, हवाई संपर्क, सड़क सुविधाएं, पानी, बिजली, और उद्योगों के लिए जमीन की सुविधाओं को उन्नत करने की योजना बनाई गई है।
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नई नीति से मिलेगा ये लाभ
राज्य की नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत कई वर्गों को विशेष छूट प्रदान की जाएगी:
युवाओं के लिए: स्थानीय स्तर पर 1,000 से अधिक रोजगार के प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाएंगे। युवाओं के लिए बी-स्पोक पैकेज का भी प्रावधान है।
महिला उद्यमी, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा सेवानिवृत्त सैनिक: इन वर्गों के उद्यमियों को जमीन, बिजली, और पानी जैसी आवश्यक सुविधाओं पर विशेष रियायतें दी जाएंगी।
नक्सल प्रभावित और कमजोर वर्ग के उद्यमी: नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के उद्यमियों और तृतीय लिंग के उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए छूट और विशेष प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे।
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इन्हें मिलेगा विशेष लाभ
सरकार ने ब्याज अनुदान, लागत पूंजी अनुदान, स्टाम्प शुल्क में छूट, बिजली शुल्क छूट, वैट (वैल्यू एडेड टैक्स) में रियायतें, और परिवहन अनुदान जैसे प्रावधान किए हैं। दिव्यांगजन को रोजगार देने वाले उद्योगों के लिए विशेष अनुदान और पर्यावरणीय प्रोजेक्ट के लिए अलग अनुदान भी शामिल हैं।
रोजगार के बढ़ेंगे अवसर
नीति का उद्देश्य भारत सरकार के विजन 2047 के साथ मेल खाता है। इसके तहत, स्थानीय रूप से प्रशिक्षित लोगों को उद्योगों में रोजगार दिलाने के लिए प्रति व्यक्ति 15,000 रुपए का ट्रेनिंग फंड उपलब्ध कराया जाएगा।