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कलेक्टर आशीष सिंह ने मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 115 के तहत यहा आदेश जारी किया है। इससे पहले ट्रकों के प्रवेश पर शाम 5 से 7 बजे तक प्रतिबंध था, लेकिन बारिश के मौसम में पिक ऑवर ट्रैफिक देर रात तक बना रहता है।
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