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हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए राज्य बार काउंसिल को आदेश दिया है कि सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने तक सभी विधि स्नातकों को अस्थायी रूप से नामांकित ( प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ) किया जाए।
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