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मध्यप्रदेश सरकार ने श्रम कल्याण शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य मजदूर परिवारों के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
इस योजना के तहत कक्षा 5 से लेकर अंडरग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट और टेक्निकल एजुकेशन जैसे ITI, पॉलिटेक्निक, बी.ई., एमबीबीएस आदि तक की पढ़ाई करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है।
इस योजना से राज्य के गरीब और मजदूर वर्ग के बच्चों को बिना आर्थिक बोझ के शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी और बेरोजगारी की समस्या भी कम होगी।
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योजना के लाभ
- कक्षा 5वीं से लेकर अंडरग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट और टेक्निकल एजुकेशन (ITI, PGDCA, DCA, B.E., M.B.B.S) तक के छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी।
- आर्थिक तंगी के कारण बच्चों की शिक्षा बाधित न हो, इसके लिए पूरी सहायता।
- छात्रवृत्ति मिलने से छात्रों को शिक्षा में निरंतरता मिलती है और वे बिना किसी वित्तीय दबाव के पढ़ाई कर पाते हैं।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
- आवेदक का स्थायी निवासी मध्यप्रदेश होना अनिवार्य है।
- आवेदक के माता-पिता मध्यप्रदेश में स्थापित किसी फैक्ट्री या संस्था में मजदूर कल्याण निधि अधिनियम, 1982 के अंतर्गत कार्यरत होना चाहिए।
- एक परिवार के केवल दो बच्चे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- अधिकारी और प्रबंधकीय पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के बच्चे इस योजना के पात्र नहीं हैं।
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जरूरी डाक्यूमेंट्स
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- अंक तालिका (मार्कशीट)
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
आवेदन प्रक्रिया
- ऑफिसियल छात्रवृत्ति पोर्टल पर जाएं।
- शैक्षणिक छात्रवृत्ति आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भरें।
- आवेदनकर्ता अपनी पहचान प्रमाणित करने के लिए अपने और माता-पिता के आधार नंबर दर्ज करें।
- निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करें, समय सीमा बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- फॉर्म जमा करें।
- यह योजना मध्यप्रदेश के गरीब और मजदूर परिवारों के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें आर्थिक सहायता देकर बेहतर भविष्य की ओर ले जाती है।
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